ITR Filing Deadline: बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल तीन दिन का समय बचा है. ऐसे में अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है इस काम को तुरंत कर लें, वरना 1 अगस्त से आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए बार-बार समय से आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहा है. देश भर के 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है. अगर आप भी आखिरी वक्त में रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो इस काम को करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
आईटीआर भरना क्यों है जरूरी?
एक्सपर्ट्स हर नौकरीपेशा व्यक्ति को आईटीआर फाइल करने की सलाह देता है भले सैलरी 5 लाख रुपये से कम है. बिना टैक्स देनदारी के भी आईटीआर फाइल करने से आपको अतिरिक्त कटी टीडीएस राशि वापस मिल जाती है. इसके साथ ही यह दस्तावेज एक इनकम और एड्रेस प्रूफ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
कहां फाइल करें आईटीआर
टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर क्लिक करें. इसके यहां जाकर अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. इसके बाद आसानी से यहां ई-फाइलिंग कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करते वक्त सही फॉर्म का चुनाव करना आवश्यक है. अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपये सालाना है तो आपके लिए फॉर्म-1 सही है. वहीं बिजनेस के जरिए कमाई करने वाले लोगों के लिए फॉर्म-3 सही है. फॉर्म का चुनाव करते वक्त ध्यान रखें वरना बाद में आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.
जरूर करें आईटीआर वेरिफिकेशन
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक की आप ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर देते हैं. इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट 120 दिन का वक्त देता है. अगर आप इस काम को तय सीमा में नहीं करते हैं तो आपके आईटीआर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर दें. इसके बाद ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा. इसके अलावा आप नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम और डीमैट खाते भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.
इन गलतियों को करने से बचें-
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आमतौर पर लोग कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं जिस कारण बाद में उन्हें आईटी नोटिस का सामना करना पड़ता है. ध्यान रखें कि आईटीआर दाखिल करते वक्त अपने सभी कैपिटल गेन्स की जानकारी जरूर साझा करें. अगर आपकी विदेश से कमाई हुई है या प्रॉपर्टी है तो उसे भी डिक्लेयर करें. एफडी स्कीम से होने वाली कमाई को भी आईटीआर में शामिल करना जरूरी है.
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