Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इस तारीख तक आईटीआर न फाइल करने वालों को जुर्माना झेलना पड़ेगा. जुर्माने की रकम आपकी कमाई के ऊपर निर्भर करती है. हालांकि, कई लोगों को 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइल करने दिया जाएगा. आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कौन से लोग और बिजनेस डेडलाइन गुजरने के 3 महीने बाद तक भी आईटीआर फाइल कर पाएंगे.
1000 से 5000 रुपये तक लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के अनुसार, जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है वह 1000 रुपये जुर्माना भरकर 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. यदि आपकी कमाई या बिजनेस को ऑडिटिंग की जरूरत है तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर, 2024 तक का समय दिया जाता है ताकि आप आसानी से बिना जुर्माना भरे यह काम निपटा सकें. इसके लिए आपको यह ऑडिट किसी चार्टर्ड अकउंटेंट से कराना पड़ेगा.
इंटरनेशनल बिजनेस को 30 नवंबर तक का समय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, जिन बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल होता है, उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जाएगा. ऐसे कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ ही कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. साथ ही कई घरेलू कारोबारियों को भी आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की कई शर्तों को पूरा करना होता है. साथ ही कई मामलों में आप पर लेट फाइलिंग फीस भी लगाई जाती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा आपके सारे जवाब
31 जुलाई तक रिटर्न न भरने पर आपके ऊपर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगता है. इसके अलावा आपको बकाया टैक्स के ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. कई बार टैक्सपेयर्स डेडलाइन और गाइडलाइन को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं. इनकी समस्याओं को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से 24/7 असिस्टेंस शुरू किया है. इसकी मदद से टैक्सपेयर्स अपने सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं.
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