ITR भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ी, जानिए अब कितनी पेनल्टी देने को मजबूर होंगे आप
Income Tax Return: आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई है. ऐसे में आयकर विभाग पेनल्टी के साथ रिटर्न भरने की अनुमति देता है.
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से नहीं बढ़ाई गई है. इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी. फिर भी अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आसानी से फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जुर्माना देना होगा. इस जुर्माना के साथ विलंबित आईटीआर भरा जा सकता है. ये भी समान्य आईटीआर के जैसे ही भरा जाता है.
कितना लगता है जुर्माना
31 जुलाई के बाद विलंबित आयकर रिटर्न भरा जा सकता है. इस आईटीआर को भरने पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. हालांकि पांच हजार रुपये का जुर्माना सभी को नहीं देना होता है, जिसकी आय सालाना 5 लाख रुपये से कम है तो उसे सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा. आयकर विभाग के मुताबिक बिलंबित आईटीआर भरने की आखिरी समय सीमा 31 अगस्त 2023 है.
कैसे फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद आईटीआर
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न विलंब शुल्क के साथ भरना चाहते हैं तो आपको समान्य प्रोसेस को ही फॉलो करना होगा. विलंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए, आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. इसके बाद उचित आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें और सटीक जानकारी प्रदान करें. अब आप बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और प्रोसेस का इतंजार कर सकते हैं.
ई-वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन का वक्त
अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको पूरे 30 दिन का वक्त दिया जाता है. 30 दिन के भीतर आप कभी भी आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं.
31 जुलाई तक कितने लोगों ने भरा आईटीआर
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है. वहीं रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की संख्या 11.59 करोड़ से ज्यादा है. 5.62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न को वेरिफाई कराया है. 3.44 करोड़ लोगों ने आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया है.
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