Income Tax Filing: 31 दिसंबर के बाद अगर फाइल की आईटीआर तो इस बार देना होगा दोगुना जुर्माना
वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी.
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिंसबर है. 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको इस बार पिछले साल के मुकाबले दोगुनी पेनल्टी देनी होगी. इस साल आईटीआर अगर तय समय-सीमा (31 दिसंबर) के बाद फाइल की तो 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. जबकि पिछले साल 5,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती थी.
यह पेनाल्टी सिर्फ तभी लागू होगी अगर आपकी नेट टोटल इनकम (डिडक्शन और टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद) वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगी. इस तरह अगर नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो 1,000 रुपये लेट फाइलिंग फीस लगेगी.
क्यों लग रहा है इस बार दोगुना जुर्माना आम तौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख हर साल 31 जुलाई होती है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस लगती है. 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने वालों को 5000 रुपये की लेट फीस देनी होती है. 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगती है.
31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद जुलाई से दिसंबर तक की मियाद समाप्त हो जाएगी. इस तरह अपने आप 10,000 रुपये की पेनाल्टी लागू हो जाएगी.यह भी पढ़ें: