Income Tax Return Last Date: 31 जुलाई की डेडलाइन तक नहीं फाइल किया आईटीआर? जानें आगे क्या बचेगा उपाय
ITR Filing: अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अगर 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा.
Income Tax Return Last Date: वित्त वर्ष 2021-2022 यानी (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) का आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख में अब केवल एक दिन बचा है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल (ITR Filing Deadline) नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा दें. ऐसा न करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है. ऐसे में कई लोग सरकार से ट्विटर पर वेबसाइट सही से न चलने के कारण डेडलाइन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बार भी आईटीआर फाइल करने का डेडलाइन बढ़ाएगी.
सरकार ने क्या कहा?
पिछले दो सालों में केंद्र सरकार (Modi Government) ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण आईटीआर फाइल करने की डेट को कई बार बढ़ाया है, लेकिन सरकार ऐसा इस बार करने की मूड में नहीं है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस मामले में जवाब देते हुए बताया है कि अभी तक सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया है. ऐसे में आप आज और कल के दिन के बीच जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल कर दें.
ITR समय पर फाइल न करने पर देना होगा जुर्माना
अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए अगर 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी (Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा. इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है. बता दें कि आपको इनकम के अनुसार पेनाल्टी का भुगतान करना होगा.
इन लोगों को देना होगा 5,000 रुपये का जुर्माना
इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करने के डेडलाइन तक इसे दाखिल नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपये तक के पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये से अधिक की पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर 2022 से पहले आईटीआर फाइल करना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से कम इनकम वाले लोगों को 1,000 पेनाल्टी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना होगा.
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