(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Income Tax Return: पहली बार फाइल करने जा रहे हैं आईटीआर तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी परेशानी
Income Tax Return: अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. ऐसे में अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 में बिना पेनाल्टी के आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई, 2023 तक इस काम को कर लें. नौकरीपेशा व्यक्ति से लेकर फ्रीलांसर और बिजनेस करने वाले सभी लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है. अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
कौन से दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
आईटीआर फाइल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम चुन रहे हैं. भारत में फिलहाल दो तरह की टैक्स रिजीम है. पहला ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) है और फिर न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) . ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स रिजीम का चुनाव करें. इसके अलावा आईटीआर फाइल करते वक्त जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसमें पर्सनल डीटेल्स, टैक्स स्टेटमेंट, निवेश और इनकम प्रूफ (Income Proof) की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको कंपनी का फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी. अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत आपको पड़ेगी.
कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए कई तरह का आईटीआर फॉर्म जारी करता है. आईटी डिपार्टमेंट ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में से कोई भी फॉर्म आप अपनी इनकम के हिसाब से चुन सकते हैं.
आईटीआर वेरिफिकेशन जरूर करें
पहली बार आईटीआर दाखिल करने वाले लोग अक्सर इसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं. यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है. बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर को पूरा नहीं माना जाता है. अगर आप इस काम को आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो इस आईटीआर को अमान्य माना जाएगा. ध्यान रखें कि अगर आप 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर फाइल करने का काम नहीं करते हैं तो आपको 1 अगस्त, 2023 से 1,000 या 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. 5 लाख रुपये से नीचे इनकम वाले लोगों को 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये बतौर जुर्माना देकर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा.
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