Income Tax Return Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कई ऐसे नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो फॉर्म 16 न मिल पाने के कारण इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. फॉर्म 16 में सैलरीड क्लास व्यक्ति की इनकम और खर्च का पूरा ब्योरा होता है. ऐसे में आपको कितनी सैलरी मिली, कितना टैक्स कटा इन सभी की जानकारी आसानी से फॉर्म 16 से मिल जाती है. इसके अलावा फॉर्म 16A और 27D फॉर्म भी आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी है.
आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16, 16A और 27D है जरूरी
अक्सर नियोक्ता कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 मई के अंत या जून की 15 तारीख तक जारी करती हैं. अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप फॉर्म 16A और 27D फॉर्म के जरिए भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इन फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है.
फॉर्म 16 में दर्ज होती है पूरी जानकारी-
फॉर्म 16 में सैलरीड क्लास व्यक्ति की पूरी जानकारी दर्ज होती है. एंप्लॉयर के लिए हर साल के अंत में यह आवश्यक होता है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 जारी करें. इसे आमतौर पर कंपनियों द्वारा मई के अंत और जून तक जारी कर दिया जाता है. इस फॉर्म में कंपनी द्वारा काटे गए टीडीएस आदि जैसी जानकारी दर्ज होती है. इस फॉर्म से टैक्सपेयर्स के टैक्स की जानकारी का भी पता चलता है.
इस फॉर्म को कैसे करें डाउनलोड?
1. फॉर्म 16 को 15 जून के बाद से TRACES वेबसाइट यानी TDS समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) से डाउनलोड किया जा सकता है.
2. इसके लिए आप ट्रेसेज का आधिकारिक वेबसाइट www.tdscpc.gov.in/en/home.html पर क्लिक करें.
3. आगे लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करके ड्रॉपडाउन मैन्यू में टैक्सपेयर के विकल्प को चुनें.
4. आगे यूजर आईडी, पासवर्ड और पैन नंबर डालकर लॉगिन करें. आगे टैक्स क्रेडिट या वेरिफाई के सेक्शन पर क्लिक करें.
5. आगे टीडीएस के लिए फॉर्म 16/16 ए/27 डी में से किसी एक का चुनाव कर लें.
6. आगे एक पेज खुलेगा जिसमें कंपनी से टैन नंबर, वित्त वर्ष, तिमाही आदि का अनुरोध दर्ज करना होगा.
7. आगे आप 16/16 ए/27 डी में से किसी भी एक फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.
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