ITR Filing Last Date: नए साल के जश्न को छोड़ 31 दिसंबर तक पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना चुकानी होगी बड़ी कीमत
ITR Filing Last Date: जश्न मनाने की धुन में नहीं भरा आयकर रिटर्न तो कट जाएगी जेब!
ITR Filing Last Date: अगर आप नए साल 2022 के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. दोस्तों के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं भरा है तो आपको पास कुछ ही घंटे बचे हैं. जश्न मनाने की धुन में आयकर रिटर्न भरना मत भूलिएगा वर्ना आप पर ये जश्न भारी पड़ सकता है.
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शुक्रवार है आयकर रिटर्न भरने का आखिरी दिन
2021-22 Assessment Year के लिये इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 को खत्म हो रही है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर तक 5.09 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. जिसमें केवल 29 दिसंबर को ही करीब 23.24 लाख टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है. इसलिए अपना आयकर रिटर्न जरुर 31 दिसंबर तक दाखिल कर लें. अगर आप शुक्रवार 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.
Sharing the statistics of Income Tax Returns filed till 29.12.2021.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2021
A total of 5,09,58,559 #ITRs have been filed upto 29.12.2021 including 23,24,253 #ITRs filed for AY 2021-22 on the day itself.
For any assistance,pl connect on orm@cpc.incometax.gov.in
We will be glad to assist! pic.twitter.com/GKx4ycwzVM
अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद भरा आयकर रिटर्न तो..
आपको बता दें यदि आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर तो 5,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. और यदि आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. और यदि 5 लाख रुपये से आय कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. इसलिए यदि पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2022 से पहले आयकर रिटर्न जरुर भर लें.
क्या आईटीआर भरने की डेडलाईन होगी एक्सटेंड ?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम टैक्सपेयर्स जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? हालांकि इस पर से पर्दा उठना बाकी है. लेकिन आप बातों की परवाह ना करते हुए 31 दिसंबर 2021 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लें. इनकम टैक्स विभाग भी बार बार यही अनुरोध कर रहा है.