Income Tax Return(ITR): आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
किन टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी के चलते जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है. इसी के साथ इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले का फायदा उन टैक्सपेयर्स को होगा जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरुरत होती है.
रिटर्न की तारीख बढ़ाने की मांग की गई
दरअसल चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई (ICAI) ने सीबीडीटी चेयरमैन से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था. वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स ( Central Board of Direct Taxes) को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक्सटेंड नहीं करने को लेकर ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने कानूनी नोटिस भेजा था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में दिक्कतों के बावजूद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 234F सेक्शन के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर लगाये जाने वाले लेट फाइलिंग फीस को लेकर भी एसोसिएशन ने नोटिस भेजा था.
एसोसिएशन ने सीबीडीटी को भेजे गए नोटिस में लिखा है कि इस पत्र के मिलने के बाद अगर आपके दफ्तर ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की तारीखों को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड नहीं किया तो एसोसिएशन ओडिशा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इनकम टैक्स रिटर्न की तारीखों को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करेगा.
आपको बता दें जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की जरुरत नहीं होती है उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है. उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को ही खत्म हो गई थी.
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