ITR Filing Update: बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट धीरे-धीरे नजदीक आ रही है. अब इसके लिए एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. इससे पहले सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया था. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 थी, लेकिन कोई टैक्सपेयर अगर इसे फाइल करने से चूक गया या पहले की गई फाइलिंग में कोई गलती हो गई है, तो रिवाइज्ड और बिलेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है. रिवाइज्ड आईटीआर आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत फाइल कर सकेंगे. 


इतनी लगेगी लेट फीस


हालांकि, अब आईटीआर फाइल आपको लेट फीस के साथ करनी होगी, जो आपकी टोटल इनकम पर निर्भर करेगी. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी और अगर आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 5,000 रुपए लेट फीस देनी होगी. इसी के साथ अगर आप लास्ट डेट के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तब भी आपको 5,000 रुपए लेट फीस के रूप में देनी होगी. ऐसे में अब फटाफट आईटीआर फाइल करने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि समय कम बचा है.


इस तरह से करें आईटीआर फाइल


आईटीआर फाइल करने का तरीका भी आसान है. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए और फिर अपना पैन नंबर डालकर लॉगिन करें. अब अपनी इनकम और कैटेगरी के आधार पर ITR फार्म का सिलेक्शन करें. बस इस बात का ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए एसेसमेंट ईयर 2024-25 चुनें. अब पर्सनल डिटेल्स भरने के साथ-साथ इनकम और डिडक्शन्स की जानकारी दें. आखिर में आधार ओटीपी डालकर फाइलिंग प्रॉसेस को पूरा करें और अपने रिटर्न को वेरिफाई करें. आप चाहें तो ऑफलाइन इनकम टैक्स के ऑफिस जाकर भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. 


इसलिए जरूरी है ITR फाइल करना


ITR करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यह जानकारी होती है कि किन-किन सोर्स से आपको इनकम हो रहा है. ऐसे में अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो इस जानकारी के आधार पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है. इसी के साथ यह भविष्य में आपके टैक्स के बोझ को भी कम करता है.  


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