ITR Filing Time: बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा, रिवाइज्ड ITR की समयसीमा बढ़ाकर 4 साल की
ITR Filing Time: वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है और 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है.इसके साथ ही आईटीआर फाइलिंग के लिए समय सीमा बढ़ाई है.
ITR Filing Time: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है और 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके साथ ही आईटीआर (U) फाइलिंग के लिए समयसीमा बढ़ाकर 4 साल कर दी है. इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपने गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो इसके लिए आईटीआर यू फाइल करने की समयसीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है. बजट भाषण के आखिरी पलों में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर ये ऐलान किए जिनसे आम जनता और मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलने वाला है.
मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है और अब 12 लाख रुपये आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके तहत नए टैक्स स्लैब भी जारी कर दिए गए हैं. ये टैक्स स्लैब मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने वाली साबित होने वाले हैं.
नए टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स स्लैब
1. 0-4 लाख = शून्य
2. 4 – 8 लाख = 5 परसेंट
3. 8 – 12 लाख = 10 परसेंट
4. 12-16 लाख = 15 परसेंट
5. 16-20 लाख – 20 परसेंट
6. 20 – 24 लाख = 25 परसेंट
7. 24 लाख और उससे अधिक = 30 परसेंट
•12 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं (औसत मासिक आय 1 लाख रुपये प्रति माह)
• सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए – 12.75 लाख (75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित)
जानिए नए ऐलान
वित्त मंत्री ने ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ा दी है. टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई. टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. इसके साथ ही चार साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे. सीनियर सिटीजन को टैक्स पर छूट दोगुनी की गई है उनके लिए टैक्स छूट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
राजकोषीय घाटे का अनुमान भी उत्साह देने वाला
वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 परसेंट निर्धारित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.4 फीसदी पर रखा गया है.
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