ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 को खत्म हो चुकी है. इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. 5 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले लोगों को बतौर जुर्माना 1,000 रुपये देने होंगे. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. इसके साथ ही ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन पूरा करना आवश्यक है. बिना ई-वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइलिंग को पूरा नहीं माना जाएगा. ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को रिटर्न फाइल करने के 31 दिन के भीतर पूरा करना आवश्यक है. वरना रिटर्न को खारिज कर दिया जाएगा. ध्यान रखें कि ई-वेरिफिकेशन को आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या साइन आईटीआर-वी से पूरा कर सकते हैं.


डेडलाइन के बाद भी इनकम टैक्स रिफंड पकर सकते हैं क्लेम


बता दें कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी आप इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का वक्त है. ध्यान रखें कि इसके लिए पेनल्टी फीस और लेट फीस देनी होगी. ऐसे में आपके रिफंड में लेट फीस की राशि को काटकर आपको बाकी रिफंड की राशि मिल जाएगी.


इस तरह चेक कर सकते हैं ITR Refund-


1. अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसे आसानी से ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं.
2. इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
4. आगे Income Tax Return के विकल्प को चुनकर Filed Return के विकल्प को चेक करें.
5. यहां असेसमेंट ईयर को फिल करके आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.


रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत-


1. आपके पास ई-फाइलिंग वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है.
2. पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है.
3. रिटर्न फाइल करने वक्त आपको एक Acknowledgement Number मिलता है इसे यहां दर्ज करें.  


ये भी पढ़ें-


Upcoming IPOs: आईपीओ से कमाई के लिए हो जाएं तैयार! सरस्वती साड़ी डिपो के साथ खुल रहे 4 SME आईपीओ, देखें लिस्ट