Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है. इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल करना आवश्यक है. वरना बाद में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 26 जुलाई, 2024 तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटी रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल किए जा चुके हैं.


26 जुलाई तक 5 करोड़ रिटर्न हुए दाखिल


केवल 26 जुलाई को 28 लाख से ज्यादा आईटी रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है कि इस साल आईटी रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) के साथ के साथ साझेदारी की है. इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के आखिरी हफ्ते में भी टैक्सपेयर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.










इनकम टैक्स पोर्टल हुआ डाउन


भले ही इनकम टैक्स विभाग ने दावा किया है कि टैक्सपेयर्स को आईटी रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन, कई टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीए चिराग चौहान ने इस बारे में शिकायत करते हुए लिखा कि इनकम टैक्स पोर्टल डाउन है! @IncomeTaxIndia पोर्टल बहुत धीरे-धीरे काम कर रहा है.


लोगों ने जाहिर किया गुस्सा!






सीए चिराग चौहान ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि टैक्सपेयर्स अगर समय पर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स पेनल्टी लगाता है. हालांकि, अगर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इनकम टैक्स विभाग ने इंफोसिस को बिना रुकावट के आईटी दाखिल करने के लिए हायर किया है. अगर आईटी रिटर्न की डेडलाइन मिस होती है तो क्या इंफोसिस पेनाल्टी पे करेगा.


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