Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आप वित्त वर्ष 2021-2022 का जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2022.


कई बार लोग आईटीआर समय में फाइल नहीं करते हैं और बिल्कुल आखिरी तारीख में यह काम करते हैं. ऐसे में कई बार समय कम होने के कारण उनके कुछ गलतियां हो जाती है. ऐसे में कोशिश करें कि अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम कर लें. आईटीआर फाइल करने पर आपको अपनी रिफंड जल्द प्राप्त (ITR Refund) हो जाएगा. इसके साथ ही अलग-अलग सेक्शन में अगर कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलना होगा तो वह भी जल्द से जल्द मिल जाएगा. जानते हैं कि जल्द आईटीआर फाइल करने पर क्या लाभ मिलता है-


1. जल्द मिलेगा रिफंड
कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर देना चाहिए. इससे बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही अगर आपका टीडीएस (TDS) ज्यादा कटा है तो आपको जल्द से जल्द इसका रिफंड मिल जाएगा.


2. लेट ITR के कारण देना पड़ता है जुर्माना
कई बार लोग सही समय पर रिफंड के लिए फाइल नहीं करते हैं और इस कारण उन्हें सेक्शन 234 A, B और C  और लेट फाइलिंग फीस का जुर्माना भी देना पड़ता है. इसके साथ ही आपको जो टैक्स जमा करना है वह डेडलाइन (ITR Filing Deadline) के बाद जमा करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज पर जुर्माना भी देना पड़ता है.  


3. अन्य तरह की दिक्कतों का करना पड़ सकता सामना
कई बार यह देखा गया है कि आखिरी वक्त में आईटीआर फाइल करने के कारण इनकम टैक्स की साइट कैश हो जाती है. इस कारण लोगों को पैनिक होने लगता है. ऐसे में समय रहते आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल कर दें. इसके बाद में होने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं. 


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