ITR Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. अब इस काम के लिए केवल 10 दिन का वक्त बचा हुआ है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं और कुछ लोग हड़बड़ी के कारण आईटीआर फाइल करने में गलतियां कर देते हैं. पहले इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार टैक्सपेयर को वेरिफिकेशन को पूरा करने के बाद रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना पड़ता था. बिना वेरिफिकेशन के रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की परमिशन नहीं मिलती थी. मगर अब टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इस नियम में बदलाव किया गया है और एक नया नियम है जो आपके काफी आ सकता है तो जानिए यहां...


Discard ITR का मिलता है विकल्प?


Discard ITR के जरिए आप गलत फाइल किए गए आईटीआर को बिना वेरिफिकेशन के भी डिलीट कर सकते हैं. ऐसा करने से टैक्सपेयर को पहले वेरिफिकेशन और फिर बाद में दोबारा आईटीआर फाइल करने के झंझट से मुक्ति मिलती है.


इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर किसी यूजर ने आईटीआर फाइल करते वक्त गलती कर दी है और वह उसे वेरीफाई किए बिना ठीक करना चाहता है तो वह Discard ITR के विकल्प को चुन सकता है. आप बिना वेरिफिकेशन वाले आईटीआर को डिलीट करके आप नया आईटीआर फाइल कर सकते हैं.


इस तरह 'Discard ITR' के जरिए दोबारा फाइल कर सकते हैं आईटीआर


1. इसके लिए यूजर को इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
2. इसके बाद आपको e-Verify ITR का विकल्प दिखेगा.
3. इसमें सारे डिटेल्स फिल करें और आगे बढ़ें.
4. आगे आपको डिस्कॉर्ड विकल्प दिखेगा.
5. डिस्कार्ड पर क्लिक करते ही आपका अनवेरीफाइड ITR खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा.


31 जुलाई के बाद Discard ITR के विकल्प ना करें इस्तेमाल


इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक 31 जुलाई के बाद आप डिस्कार्ड आईटीआर के विकल्प को न चुनें, ऐसा करने पर आपके रिटर्न को एक फ्रेश रिटर्न के रूप में देखा जाएगा और फिर ऐसी स्थिति में आपको देर से आईटीआर फाइल करने के बदले पेनल्टी देनी पड़ेगी. 


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