Income Tax Return: सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है. इसका असर भी अब दिखने लगा है. पिछले पांच सालों में देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. संसद में गुजरात के जामनगर की सांसद पूनम माडम ने सरकार से पिछले पांच सालों में इनकम टैक्स फाइल करने वालों के बारे में संसद में लिखित सवाल पूछा था, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय ने दिया है.


पांच सालों में लगातार बढ़ा टैक्सपेयर्स का आंकड़ा


वित्त मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को दिए गए लिखित जवाब के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 के बीच पिछले पांच सालों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. वित्त वर्ष 2019-20 में जहां 6.78 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 तक यह बढ़कर 8.61 करोड़ हो गए हैं. वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 7.38 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. वहीं साल 2021-22 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और कुल 7.30 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.78 करोड़ तक पहुंच गया है.


सरकार के इन प्रयासों से बढ़ रहा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों का आंकड़ा


सांसद पूनम माडम ने अपने सवाल में यह भी पूछा था कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाएं हैं जिसके जरिए देश में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 12.24 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने खुद को रजिस्टर किया है. 


लोगों को समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रोत्साहित करने के लिए आयकर विभाग ईमेल और SMS कैंपेन चला रहा है. इसके जरिए सभी पात्र पंजीकृत करदाताओं को एक ईमेल और मैसेज भेजा जा रहा है, जिससे वह समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें. इसके अलावा सरकार सोशल मीडिया और एडवरटाइजमेंट के जरिए भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है.


31 जुलाई से पहले फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न


वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. इस काम के लिए 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है. ऐसे में आखिरी समय की गड़बड़ी से बचने के लिए आप आज ही इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आ ही इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल कर दें. वरना 1 अगस्त से आपको रिटर्न फाइल करने पर 1,000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. 


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