ITR Filing Due Date Ends: वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 को खत्म हो गई है. डेडलाइन खत्म होने के बाद जो भी व्यक्ति आयकर रिटर्न भरेगा उसे पेनल्टी देना होगा. हालांकि ऐसे कई कैटगरी के लोग हैं जिन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है क्योंकि उन्हें आयकर रिटर्न भरने के डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा.
किन्हें नहीं देना होगा पेनल्टी
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बाद भी हर आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति को पेनल्टी देने की जरुरत नहीं है. अगर किसी व्यक्ति की सलाना आय बेसिक टैक्स छूट की सीमा से कम है तो उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा. नए टैक्स रिजिम के मुताबिक बेसिक टैक्स छूट की सीमा सलाना 2.50 लाख रुपये है. यानि टैक्स की नई व्यवस्था के तहत जो लोग डेडलाइन खत्म होने के बाद आयकर रिटर्न भर रहे हैं उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा.
अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न भर रहा है तो बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा उम्र के आधार पर निर्धारित होती है. अगर व्यक्ति 60 साल के कम उम्र का है और 2.50 लाख रुपये से कम सलाना आय है तो पेनल्टी नहीं देना होगा. 60 से 80 साल के उम्र के सीनियर सिटीजन का 3 लाख रुपये तक सलाना आय है तो उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा. और 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम 5 लाख रुपये सलाना से कम है उन्हें पेनल्टी नहीं देना होगा.
बहरहाल भले ही सलाना टैक्स छूट की सीमा से कम लेकिन इन शर्तो को पूरा करते हैं तो एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न भरना भरने पर पेनल्टी देना होगा.
पहला - जिन्होंने बैंक या कॉपरेटिव बैंक में एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा किया है.
दूसरा - खुद या किसी अन्य के विदेश की यात्रा पर 2 लाख रुपये खर्च किए हों.
तीसरा - जिन्होंने एक साल में बिजली बिल के मद में एक लाख रुपये से ज्यादा के बिल का भुगतान किया हो.
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