Income Tax Department: अगर आपने 30 जून 2023 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है या भूल गए हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है. ऐसे में आयकर विभाग ने जानकारी है कि अगर निष्क्रिय हुआ पैन कार्ड भी है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.  इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इसके बाद पेनल्‍टी के साथ रिटर्न भरने की अनुमति दी जाएगी. 


टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने अपने वेबसाइट पर जानकारी दी है कि आयकर रिटर्न तब भी फाइल किया जा सकता है, जब आधार पैन से लिंक नहीं हो या फिर जब पैन निष्क्रिय हो गया है. आयकर विभाग ने कहा कि जल्‍द से जल्‍द अपना आईटीआर फाइल कर दें.  


निष्क्रिय पैन कार्ड से कैसे फाइल करें आईटीआर


एक्‍सपर्ट के मुताबिक, ITR ई-फाइलिंग पोर्टल किसी व्यक्ति को ITR दाखिल करते समय अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं करता है. इसका मतलब यह है कि भले ही आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल आपको किसी भी समय अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से नहीं रोकेगा. 


एक्‍सपर्ट कहते हैं कि पैन निष्क्रिय होने पर भी आईटीआर दाखिल करने के प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आता है. कोई व्यक्ति आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन कर सकता है. लॉग इन करने के बाद पहले ई-फाइल पर जाएं और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं, जिसके बाद आप आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. कोई भी एक पैन कार्ड के साथ यह प्रोसेस शुरू कर सकता है. 


30 दिन के भीतर वेरिफाई करना जरूरी 


अगर आपने रिटर्न भर दिया है तो ITR को वेरिफाई करना अनिवार्य है.  आयकर विभाग कानून आईटीआर भरने के 30 दिन के भीतर वेरिफाई करने की अनुमति देता है. अगर 30 दिन के भीतर इसे वेरिफाई नहीं किया जाता है तो आपका इनकम टैक्‍स रिटर्न भरना हुआ नहीं माना जाएगा. 


आधार ओटीपी से नहीं होगा वेरिफाई 


अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है और उससे आईटीआर फाइल किया है तो आप आधार ओटीपी से इसे वेरिफाई नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं किया गया है. कोई व्यक्ति अन्य सत्यापन विधियों का उपयोग कर सकता है जैसे ITR V की एक साइन की गई कॉपी सीपीसी, बैंगलोर को भेजना या आईटीआर सत्यापन के लिए नेट बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से वेरिफाई करना. 


नहीं मिलेगा रिफंड 


टैक्‍स एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप आईटीआर तो भर सकते हैं, लेकिन आप रिफंड के लिए योग्‍य नहीं होंगे. इसका मतलब है कि टैक्‍स रिफंड पर रिफंड और ब्‍याज टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की ओर से नहीं जारी किया जाएगा. 


ये भी पढ़ें 


IPOs Next Week: अगले सप्‍ताह गर्म रहेगा बाजार, SBFC फाइनेंस समेत इन पांच कंपन‍ियों का आएगा IPO, दो की लिस्टिंग