ITR Fill Last Date: कुछ ही घंटो में ख़त्म हो जायेगा रिटर्न फाइल का समय, ट्विटर पर ट्रेंड शुरू, तुरंत बढ़ाओ अंतिम तारीख
Income Tax Return File करने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे शेष रह गए है. आपको पता होगा कि रिटर्न फाइल की 31 जुलाई अंतिम तिथि है.
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Income Tax Return File Last Date : आयकर रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे शेष रह गए है. आपको पता होगा कि रिटर्न फाइल की 31 जुलाई अंतिम तिथि है. आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकती थी. लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.
तारीख को तुरंत बढ़ाने की मांग
मालूम हो कि शुक्रवार निकल गया है, और शनिवार का दिन बीत रहा है और अभी तक इस तारीख को बढ़ाने को घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में लोगों ने अपनी मांग को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के माध्यम से उठाया है. आज इसकी मांग करते हुए लोगों ने Extend Due Date Immediately को ट्रेंड करवाया है. इसका मतलब यह है कि अंतिम तारीख को तुरंत बढ़ाया जाए.
टैक्सपेयर्स ने गिनाए ये 5 कारण
टैक्सपेयर पोर्टल से संबंधित समस्या की शिकायत कर रहे हैं और आयकर विभाग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं. ट्विटर पर CA नितिन नायक नाम के एक यूजर ने लिखा –#Extend_Due_Date_Immediately. उन्होंने इसे बढ़ाने की मांग के पीछे अपने तर्क भी दिए.उन्होंने लिखा-
1. 26AS और AIS मेल नहीं खा रहे.
2. पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.
3. 26AS 15 जून तक अपडेट नहीं किया गया.
4. समय पर फाइल करने के लिए फॉर्म उपलब्ध नहीं हैं.
5. टीडीएस और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीखें आपस में टकराती हैं.
नहीं देनी होगी लेट फीस
मालूम हो कि आखिरी तारीख निकल जाने के बाद आईटीआर (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं को लेट फीस देनी होगी. देर से 5 लाख से कम आय वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. यदि किसी की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये चुकाने होंगे.
41 % भारतीयों ने रिटर्न नहीं भरी
इस बीच, कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल (LocalCircles) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, रिटर्न दाखिल करने के योग्य 41 प्रतिशत भारतीयों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरी है. लगभग 10 प्रतिशत का कहना है कि वे तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहे थे.
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