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Income Tax Return: आईटीआर करनी है फाइल, जान लें इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत
आईटीआर फाइल करने से पहले यह जरूर जान लेना चाहिए कि किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को या बिजनेस करने वालों को बिना भूले हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है. जानकार कहते हैं वेतनभोगी तबके से आने वाले लोगों को या बिजनेस करने वालों को बिना भूले हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए.
आईडटीआर फाइल करने से सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी. विशेषतौर से जो लोग पहली बार आईटीआर फाइल करते हैं वे अक्सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं.
हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर फाइल करते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
Form 16
- आप अगर जॉब करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए के लिए Form 16 आपके लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है.
- यह डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को हर उस कर्मचारी को Form 16 जारी करता है जिसकी सैलरी से उसने इनकम टैक्स की कटौती की थी.
- Form 16 में कर्मचारी को कंपनी द्वारा दी गई सैलरी और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) सर्टिफिकेट होता है.
- फॉर्म-16 के दो भाग होते हैं- पार्ट ए और बी.
- पार्ट ए में किसी एक वित्त वर्ष में एम्प्लॉयर द्वारा की गई इनकम टैक्स डिडक्शन की डिटेल होती है.
- इसमें कर्मचारी के परमानेंट अकाउनंट नंबर (PAN) से जुड़ी डिटेल भी होती है. एम्प्लॉयर के टैन नंबर से जुड़ी जानकारी भी होती है.
- फॉर्म बी में कर्मचारी की कुल सैलरी से जुड़ी सभी तरह की जानकारी होती है.
Form 26AS
- आयकर विभाग हर साल एकीकृत टैक्स स्टेटमेंट जेनरेट करता है. इसे ही 'Form 26AS' कहा जाता है.
- टैक्सपेयर्स PAN का इस्तेमाल करते हुए 'Form 26AS' को हासिल कर सकते हैं.
- इसमें वेतनभोगी तबके द्वारा दिए गए टीडीएस एवं कारोबारियों द्वारा दिए गए कर का पूरा ब्योरा होता है.
ब्याज से होने वाली आय का प्रमाण पत्र
- लोगों की सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी ब्याज के रूप में कुछ आमदनी होती है. यह आमदनी सेविंग अकाउंट में जमा राशि या बैंक या डाकघर में जमा राशि से हो सकती है.
- बैंक या पोस्ट ऑफिस सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को ब्याज का ब्योरा या बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध कराते हैं.
टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट
- आपने अगर बचत योजनाओं से जुड़ी जानकारी अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी है तो आप आयकर विभाग को सीधे भी इसकी जानकारी दे सकते हैं.
- इसमें ये शामिल हो सकता है- एलआईसी के प्रीमियम भुगतान की रसीद, मेडिकल इंश्योरेंस की रसीद, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की पासबुक, पांच साल की एफडी की रसीद, म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ी जानकारी, होम लोन के भुगतान का प्रमाण पत्र या स्टेटमेंट, किसी को दान दिया है तो उसकी रसीद और साथ ही ट्यूशन फीस का भुगतान किया है तो उसकी रसीद.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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