ITR Verify Last Date : ITR डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए आखिरी मौका आज, ऐसे कर सकते है वेरीफिकेशन
ITR Verify: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से आईटीआर वेरीफिकेशन के लिए समयसीमा 31 जनवरी 2023 दी गई है, जो आज ख़त्म हो रही है.. जानिए वेरीफिकेशन कैसे करें...
Income Tax Return : अगर आपने अभी तक अपना आइटीआर डिटेल्स वेरीफाई (ITR Details Verification) नहीं किया है, तो आज आखिर दिन है. आप इस काम को जल्द निपटा सकते है. देश में देरी से आइटीआर फाइल (ITR File) करने वाले करदाताओं के पास वेरीफिकेशन का आज अंतिम मौका है, मालूम हो कि, आज 31 जनवरी 2023 इस काम की डेडलाइन है, जो समाप्त होने जा रही है. जानिए क्या है पूरी प्रोसेस और किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है देखें.....
30 दिन बढ़ाया था समय
नियमों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप पेनाल्टी देकर आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 थी. फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने टैक्सपेयर्स आइटीआर डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए 30 दिनों का समय बढ़ाया गया. जिसके बाद यह समयसीमा आज 31 जनवरी 2023 तक हो गई, जोकि आज खत्म हो रही है.
इतना मिलता है समय
आइटीआर वेरीफाई (ITR Verify) करने के लिए पहले डेडलाइन 120 दिन की हुआ करती थी, लेकिन, देरी से आइटीआर जमा करने वालो के लिए करने वालों, रिवाइज और अपडेटेड आइटीआर फाइल करने वालों के लिए यह समयसीमा 30 दिन की है.
ऐसे करें आप वेरीफिकेशन
अपडेटेड आइटीआर (Updated ITR) और रिवाइज आइटीआर (Revise ITR) फाइल करने वालों को लिए भी आपको ITR डिटेल्स वेरीफाई करना पड़ती है. इस काम के लिए आज का दिन अंतिम है. वेरीफिकेशन ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन (Offline) दोनों तरीकों से कर सकते है. देरी से फाइल किए आइटीआर रिवाइज या अपडेटेड आइटीआर को वेरीफाई करने के लिए करदाता आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के जरिए ई-वेरीफाई विकल्प को चुनकर वेरीफिकेशन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको सबमिट करके अप्लाई करना होगा.
ऑफलाइन के लिए जमा करें घोषणा पत्र
वही दूसरी और इसे ऑफलाइन आइटीआर वेरीफिकेशन के लिए टैक्स जमा करने वाले को अपने नजदीकी आयकर दफ्तर में जाकर आइटीआर में सभी जानकारी को सत्यापित करने के लिए घोषणा पत्र देना होगा. जिसमें लिखा होगा कि, आइटीआर में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य और सही है.
ये आती है दिक्कत
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अपने नोटीफिकेशन में कहा है कि आईटीआर वेरीफिकेशन अनिवार्य है. प्रत्येक करदाता को आइटीआर में दी जानकारी को सत्यापित करना जरूरी है. इसीलिए आईटीआर वेरीफिकेशन किया जाता है. वेरीफिकेशन नहीं होने की स्थिति में आइटीआर को इनवैलिड माना जाएगा. ऐसी स्थिति में आयकर विभाग करदाताओं को नोटिस भी जारी कर सकता है.
इतने लोगों ने नहीं भरा रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टेक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. 31 दिसंबर तक कुल 5.89 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना इनकम टेक्स जमा किया है. जबकि 2019-20 वित्त वर्ष के लिए 5.95 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा था. आंकड़ों को देंखें तो लगभग 6 लाख लोगों ने 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है.
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