Income Tax Return: अगर आप अब तक जमा नहीं कर सके है बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR, तो ये तरीका अपनाएं
अगर आप बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर को 31 दिसंबर, 2022 तक फाइल नहीं कर सके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आपके पास ITR-U का विकल्प है. इसकी मदद से आप ITR जमा कर सकते है.
Income Tax Return Filing Deadline : अगर आप 31 दिसंबर, 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) के बिलेटेड (Belated ITR) या रिवाइज्ड आईटीआर (Reivsed ITR) को फाइल नहीं कर पाए है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक और तरीका है, जिसके जरिये आप इसे जमा कर सकते हैं. यदि आप इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो आपके पास अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) के रूप में फाइल करने का विकल्प है. इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.
रिटर्न भरने का प्रावधान
देर से रिटर्न भरने का प्रावधान आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के सेक्शन 139(4) के तहत दिया गया है. लेकिन देर से भरा गया रिटर्न (Belated Return) रेगुलर रिटर्न से कई मामले में अलग होता है. देर से रिटर्न भरने पर सेक्शन 234F के तहत अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ती है.
क्या है नया अपडेट
वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2022 तक थी. अगर ITR फाइल करने डेडलाइन आपकी छूट गई है? तो आप यह काम कर सकते हैं. इनमें बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) और रिवाइज्ड आईटीआर दोनों (Reivsed ITR) शामिल हैं. यदि आप भी इन व्यक्तियों में से एक हैं, जो वित्त वर्ष 2021-22 (आयु 2022-23) के लिए विलंबित या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2022 से चूक गए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपके पास अभी भी आईटीआर फाइल करने का मौका है.
क्या है अपडेटेड आईटीआर (ITR-U)
केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) फाइल करने का विकल्प पेश किया है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं. इससे पहले, एक व्यक्ति 3 प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करता था. जिसमें पहला मूल (नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल), दूसरा विलंबित (31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल) और तीसरा संशोधित (मूल फाइल किए जाने के बाद लेकिन 31 दिसंबर को या उससे पहले जमा किया गया) रिटर्न होता है.
1 अप्रैल, 2023 तक करे जमा
ईटी के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म नीरज भगत एंड कंपनी की एमडी रुचिका भगत का कहना है कि, 'अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद ही फाइल किया जा सकता है. इसलिए, यदि आपने विलंबित आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आपको 1 अप्रैल, 2023 से अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते है. आपके पास अभी अप्रैल तक का समय है.
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