ITR Return Filing: इनकम टैक्स विभाग ने घटाया ITR वेरिफिकेशन की मियाद, अब 30 दिनों के भीतर करना होगा रिटर्न वेरिफाई
ITR-V submission: जिन लोगों ने 31 जुलाई, 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर लिया है उनके लिए वेरिफिशन की मियाद 120 दिन ही रहेगा.
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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के बाद रिटर्न के वेरिफिकेशन ( Verification) की मियाद को 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. यानि 30 दिनों के भीतर आईटीआर का वेरिफिकेशन ( ITR Verification) नहीं किया गया तो आपके द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य कहा जाएगा. दरअसल सीबीडीटी ( Central Board Of Taxes) ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की घोषणा की है.
30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन जरुरी
सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अगस्त 2022 या उसके बाद से जो भी टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 30 दिनों के भीतर रिटर्न को वेरिफाई करना होगा. पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 120 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन करना होता था.
सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन
अपने नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने कहा है कि अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ITR-V सबमिट यानि इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन कर लिया जाता है कर लिया जाता है तो रिटर्न दाखिल माना जाएगा. लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के बाद वेरिफिकेशन किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि आयकर रिटर्न भरा ही नहीं गया था. इसके बाद टैक्सपेयर को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा और 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना होगा.
1 अगस्त, 2022 से ITR दाखिल करने वालों पर लागू
हालांकि जिन लोगों ने 31 जुलाई, 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर लिया है उनके लिए वेरिफिशन की मियाद 120 दिन ही रहेगा. आपको बता दें आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है.
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