चालू असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन पार हो चुकी है. इस बार टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है. 31 जुलाई 2023 को डेडलाइन समाप्त होने तक 6.77 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए, जो पिछले साल की तुलना में करीब 1 करोड़ ज्यादा है. अब जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे हुए हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए पेनल्टी देनी होगी.


अब आईटीआर भरने पर इतनी पेनल्टी


अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आप अब 1000 रुपये की पेनल्टी देकर अपना आईटीआर भर सकते हैं. वहीं जिन लोगों ने डेडलाइन से पहले यानी 31 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न भर दिया है, उनमें से भी कइयों के ऊपर अभी पेनल्टी का खतरा मंडरा रहा है. पेनल्टी भी हल्की-फुल्की नहीं बल्कि उन लोगों को लापरवाही करने पर 5000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है.


ये दो काम के बिना नहीं होगा पूरा


दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया में कुछ अन्य अहम स्टेप भी शामिल होते हैं, जिन्हें लोग हल्के में ले लेते हैं. जैसे इनकम टैक्स भरने के साथ-साथ वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है. अगर आप इनमें से कोई भी काम अधूरा छोड़ते हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पूरी नहीं होगी.


अब मिलता है 30 दिनों का समय


आईटीआर भरने के बाद टैक्सपेयर्स को वेरिफाई करने के लिए कुछ समय मिलता है. पहले इसकी समयसीमा 120 दिनों की थी, जिसे अब घटाकर एक महीने यानी 30 दिन कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि अगर आपने 31 जुलाई 2023 को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो आप 30 अगस्त 2023 तक उसे वेरिफाई कर सकते हैं.


भारी पड़ सकती है लापरवाही


ज्यादातर टैक्सपेयर आईटीआर भरने के साथ-साथ रिटर्न को वेरिफाई कर लेते हैं. वहीं कई लोग वेरिफिकेशन का काम बाद के लिए छोड़ देते हैं. अगर आपने भी वेरिफिकेशन का काम बाद के लिए टाल दिया है, तो रिटर्न भरने के 30 दिन पूरे होने से पहले वेरिफिकेशन जरूर करा लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समय पार हो जाने के बाद आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा.


ऐसे करें चुटकियों में वेरिफाई


इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना अब बहुत आसान हो गया है. आप आधार, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग जैसे कई विकल्पों का इस्तेमाल कर मिनटों में अपने आईटीआर को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं. इन प्रक्रियाओं में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है. उसे डालकर सबमिट करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो बिना वेरिफिकेशन के वह भी आपको नहीं मिलेगा.


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