ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है या बनवाना है, तो इन बातों का रखें ध्यान
नए नियमों के तहत टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों को खरीदते समय ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा. इसके लिए अब लोगों को आरएलए के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें. इस काम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है.
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View In Appरजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ई-संपर्क केन्द्रों पर डीएल बनवाने की सुविधा देगा. जिन लोगों को डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो वे इन संपर्क केन्द्रों पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस(डीएल) बनवाने के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे अब डीएल बनवाना और आसान हो जाएगा. रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखने वाले लोगों के लिए वाइस सिस्टम शुरु करने जा रहा है. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराने की तैयारी है.
गाड़ी चलाते वक्त कभी भी फोन पर बात न करें. ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर कभी भी आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसी तरह अगर आप ओवर साइडिंग करते हैं या ओवरटेक करते हैं तो शिकायत होने पर जुर्माना लग सकता है.
अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है या फिर बनवाने की तैयारी में हैं तो इन बातों का जरुर ध्यान रखें. आज हम आपको कुछ ऐसी जरुरी बातें बता रहे हैं जो आपका चालान कटने या फिर लाइसेंस रद्द होने से आपको बचा सकते हैं.
शराब पीकर और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है और सख्त कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाने पर आपके जान को भी खतरा है. गाड़ी नंबर प्लेट नहीं लगावाने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
आरसी बनाने के लिए आधार नंबर देना होगा. डीलर प्वाइंट पर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी) दे दी जाएगी. डीलर प्वाइंट पर आरसी के लिए दी गई सारी जानकारी आरएलए के यहां अपडेट हो जाएगा.
वाइस सिस्टम से कम पढ़े-लिखे लोग भी डीएल के लिए होने वाला टेस्ट पास कर सकेंगे. अभी इस सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है. इस सॉफ्टवेयर की मदद से डीएल के लिए ऑनलाइन टेस्ट कराना और आसान हो जाएगा.
आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-19 का उलंघन करने पर आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है. इसलिए इन बातों का जरुर ध्यान रखें.
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