Diesel Price Hike: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी तेल कंपनियों द्वारा थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दामों में की बढ़ोतरी के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने भविष्य में भी दाम बढ़ाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई है. हालांकि अदालत ने सरकारी तेल कंपनियों ने पूछा है कि डीजल के दाम तय करने की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है. दरअसल केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने हाईकोर्ट में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दामों में 25 रुपये प्रति लीटर करने के सरकारी तेल कंपनियों के फैसले को चुनौती दी थी. 


केरल हाईकोर्ट के जज एन नागरेश ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को दाम तय करने की प्रक्रिया का विवरण देने संबंधी निर्देश दिया है. उन्होंने कि सरकारी तेल कंपनियों को केएसआरटीसी जैसे सार्वजनिक सेवा प्रदाता के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए.  अदालत ने कहा '' आपको सार्वजनिक सेवा प्रदाता के साथ अलग व्यवहार करना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि केएसआरटीसी का संचालन कैसे होता है. 


हालांकि हाईकोर्ट ने अदालत ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी)  के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित करने करने से इंकार कर दिया और कहा कि इस वक्त अंतरिम आदेश पारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है. 


दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल के बाद रेलवे, स्टेट रोडवेज, फैक्ट्रियों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के दाम 25 रुपये लीटर बढ़ा दिए थे. अब तेल कंपनियों ने खुदरा ग्राहकों के लिए भी डीजल महंगा कर दिया है. 


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