नई दिल्लीः क्या आप भी होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अपना खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो जल्द ही आपका सपना पूरा हो सकता है. जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके द्वारा लिए गए होम लोन में आपको दो से ढाई लाख रूपए तक की छूट मिल सकती है. जानिए, क्या है पूरा मामला.


प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास प्रदान करना है. 17 जून 2015 को शुरू की गई, PMAY ने देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले 31 मार्च, 2022 तक लोगों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा.


सरकार, रियल एस्टेट बिल्डरों के साथ मिलकर चयनित शहरों में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से किफायती पक्के मकानों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है. इस प्रमुख कार्यक्रम के तहत सीएलएसएस या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मौजूदा घरों के निर्माण, खरीद या नवीकरण के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है.


प्रधानमंत्री आवास योजना -
शहरी क्षेत्र के लिए "हाउसिंग फॉर ऑल" मिशन को 17.06.2015 को लागू किया गया जिसके तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की पेशकश की जा रही है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/लोअर इनकम ग्रुप (LIG) के लिए और मध्य आय समूह (एमआईजी) के लिए, आवास/पुनर्खरीद के निर्माण के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी. ब्याज सब्सिडी का लाभ मूल बकाया पर होगा. ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आय मानदंडों को पूरा करने के अधीन है.


जानें आप पीएमएवाई सीएलएसएस योजना (PMAY CLSS Scheme) के लिए योग्य हैं या नहीं -  
एक बार जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको यह देखने के लिए एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी कि क्या आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची के लिए सूचीबद्ध है या नहीं. इस सूची में उन व्यक्तियों के नाम होते हैं, जिनके आवेदन स्वीकार किए गए हैं.


पीएमएवाई सीएलएसएस योजना के लिए आवेदन करने वाले जो लोग होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करते हैं, उन्हें निम्न मानदंडों को पूरा करना होगा. PMYA को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है. जैसे-


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG ) श्रेणी के लिए-




  • लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटियां या अविवाहित बेटे शामिल होने चाहिए.

  • एक घर की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए.

  • संपत्ति का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए.

  • यह श्रेणी 6.5% की ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र है.


मिडल इनकम ग्रुप वन (MIG I) I और मिडल इनकम ग्रुप टू (MIG II)  श्रेणियों के लिए-

  • घर की वार्षिक आय सीएलएसएस एमआईजी वन के लिए 6 लाख से 12 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए और सीएलएसएस एमआईजी टू के लिए 12 लाख से 18 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.

  • संपत्ति पर महिला का सह मालिकाना अधिकार वांछनीय है.

  • एक वयस्क कमाई वाले सदस्य के मामले में, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, इसे एक अलग घराना माना जाना चाहिए.

  • MIG I के तहत योग्य उम्मीदवार 4% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि MIG II के तहत 3% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं.


अन्य बातें -

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG ) को 2,67,280 रूपयों का लाभ होगा. और मिडल इनकम ग्रुप (MIG) I को 2,35,068 रूपयों का और मिडल इनकम ग्रुप (MIG) II ग्रुप को 2,30,156 रूपयों का फायदा होगा.

  • EWS  और LIG उपभोक्ताओं को फाइल प्रोसेस करवाने के लिए 3000 रूपए और अन्या ग्रुप को 2000 रूपए देने होंगे.

  • EWS  और LIG उपभोक्ताओं का होम लोन 17 जून 2015 से शुरू होने पर ही लाभ होगा. अन्य वर्ग का होम लोग 1 जनवरी 2017 से शुरू होने पर मिलेगा.

  • EWS के लिए कारपेट एरिया 30 Sq. m., LIG के लिए 60 Sq. m., MIG I के लिए 160 Sq. m. और MIG I I के लिए 200 Sq. m. होना अनिवार्य है.

  • होम लोन सिर्फ 20 साल के टेन्योर पर मिलेगा.

  • EWS  और LIG उपभोक्ताओं को इंटरस्ट रेट सब्सिडी 6.50% मिलेगी और MIG I को 4% और MIG I I को 3% ही मिलेगी.


अब आप भी समय रहते अपने खुद के घर के सपने को साकार कर सकते हैं.


ये खबर एक्सपर्ट के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.