नई दिल्लीः आमतौर पर नौकरीपेशा वर्ग को अपने कामकाजी दिनों के बाद आने वाले रिटायरमेंट की बड़ी फिक्र होती है. वो ऐसी जगह निवेश करना चाहता है जहां उसे रिटायरमेंट के बाद इतनी राशि मिलती रहे जो उनके खर्चों को पूरा करने में सक्षम हो सके. ऐसी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक अच्छा विकल्प है. यहां आप इस निवेश स्कीम के बारे में जान सकते हैं.


NPS है क्या?
कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस में 18 से 60 आयु वर्ग के दौरान निवेश कर सकता है और इसके लिए उसे केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. हालांकि ये स्कीम 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई थी लेकिन साल 2009 में इसे सभी के लिए मुहैया करा दिया गया था. जो भी एनपीएस में निवेश करता है वो अपने कामकाजी जीवन के दौरान इसमें निवेश कर सकता है और जो पैसा इक्ट्ठा हुआ है उसके एक हिस्से को एक बार में निकाल भी सकता है. इसके अलावा बचे हुए हिस्से को रिटायरमेंट के बाद के लिए रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए रखा जा सकता है.


कौन कर सकता है इसमें निवेश
इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा आम जनता भी इस पेंशन स्कीम में निवेश कर सकती है. इसके अलावा एनआरआई भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं हालांकि उनके निवेश को आरबीआई और फेमा द्वारा नियमित किया जाता है.


कैसे खोलें खाता?
आप एनपीएस खातों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के जरिए खोल सकते हैं. ऑफलाइन मोड के लिए आपको बैंक जाकर सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेना होगा और इसे केवाईसी प्रोसेस पूरा करके बैंक में जमा करना होगा. जब आप एनपीएस खाते में पहला निवेश करेंगे तो बैंक की तरफ से एक पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि (पीआरएएन) मिलेगा. उस संख्या के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उन दोनों की मदद से आप एनपीएस खाते का संचालन कर सकते हैं.



ऑनलाइन मोड के जरिए ऐसे खोलें खाता
अगर आपका पैन-आधार लिंक्ड है तो आप घर बैठकर भी ऑनलाइन तरीके से एनपीएस खाता खोल सकते हैं. इसके तहत आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पास करा सकते हैं और इसके बाद आपको भी पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि (पीआरएएन) मिलेगा. इसकी मदद से आप एनपीएस खाते में लॉगइन कर सकते हैं.


एनपीएस पर टैक्स छूट का भी फायदा
फिलहाल एनपीएस पर आयकर की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा एनपीएस में आप 80 सी की धारा के तहत किए जाने वाले निवेश के अतिरिक्त 50 हजार रुपये का और निवेश करके टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.


एनपीएस खातों का प्रकार
एनपीएस खाते 2 प्रकार के होते हैं जिनमें टियर 1 और टियर 2 खाते के जरिए आप निवेश ऑप्शन चुन सकते हैं. एनपीएस के टियर 1 खातों में से 60 साल की उम्र तक आप निवेश की गई राशि को निकाल नहीं सकते हैं और टियर 2 खाते आम बचत खाते की तरह होते हैं जहां से आप कोई जरूरत पड़ने पर उसमें से पैसा निकाल सकते हैं.


निवेश की गई 60 फीसदी रकम निकालें तो नहीं देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार ने पिछले साल एनपीएस खातों के लिए एक नियम निकाला था जिसके जरिए आप 60 साल की उम्र में एनपीएस निवेश में से 60 फीसदी रकम बिना किसी टैक्स को चुकाए निकाल सकते हैं.


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