नई दिल्लीः जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो चुका है यानी एक देश-एक टैक्स की व्यवस्था. हालांकि आपने गौर किया होगा कि आजकल किसी भी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान के बिल पर SGST और CGST दोनों छपे हुए आते हैं. SGST यानी स्टेट जीएसटी और CGST यानी सेंटर जीएसटी.


देश में एक टैक्स व्यवस्था जीएसटी लागू होने के बाद भी ये 2 टैक्स क्यों लगकर आते हैं ये सवाल हर कोई पूछ रहा है. यहां आपको इसका सही जवाब मिलेगा.


AC रेस्टोरेंट के बिल पर जीएसटी
पहले AC रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 6 फीसदी सर्विस टैक्स (वैल्यू एडेड टैक्स) और 12.5 फीसदी वैट लगता था. यानी कुल मिलाकर 18.5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था जो जीएसटी के बाद 18 फीसदी हो गया है. अब अगर आप AC रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो बिल पर SGST और CGST छपे हुए आते हैं.


आपको लगता है कि आपके खाने के बिल पर दोहरा टैक्स लगा है लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल इन रेस्टोरेंट पर जो 18 फीसदी टैक्स लगा है उसे ही 9-9 फीसदी की दर से स्टेट जीएसटी और सेंटर जीएसटी में बांटा गया है. यानी कुल 18 फीसदी ही टैक्स है और आपके एसी रेस्

टोरेंट के खाने के बिल पर तो आधा फीसदी टैक्स की बचत हो रही है. देखें तस्वीर में


एल्कोहल वाले रेस्टोरेंट में ऐसे आएगा बिल
अब अगर आपके ऐसे रेस्टोरेंट के बिल को देखा जाए जिसमें एल्कोहल का भी बिल जुड़ा हुआ हो तो तस्वीर कुछ अलग हो जाती है. जानिए कैसे आएगा आपका बिल अगर आपने खाने के साथ एल्कोहल भी लिया है तो


1. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एल्कोहल या लिकर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आया है तो इस पर अलग-अलग राज्यों के हिसाब से वैट लगता है.


मान लीजिए आपके खाने का बिल आया है 1000 रुपये तो इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा तो
9% SGST 90 रुपये
9% CGST 90 रुपये


वहीं एल्कोहल का बिल भी 1000 रुपये है तो इस पर राज्यों के हिसाब से वैट लगेगा
मान लीजिए दिल्ली में एल्कोहल पर 20 फीसदी वैट है तो 1000 रुपये के बिल पर 20 फीसदी की दर से 200 रुपये वैट लगेगा. अब इसके बाद आपके कुल बिल का अमाउंट ये होगा


खाने का बिल             1000 रुपये
एल्कोहल का बिल      1000 रुपये
SGST                         90 रुपये
CGST                          90 रुपये
VAT @ 20%           200 रुपये
                  2380 रुपये