होम लोन लिया है? ऐसे मिलेगी लोन पर बड़ी टैक्स छूट
जाहिर है होम लोन लेकर घर बनाना आपके लिए किराए के घर में रहने से बेहतर ऑप्शन है क्योंकि जितना आप किराया देंगे उससे थोड़ी ही रकम ज्यादा देकर आप ईएमआई दे पाएंगे और इसके बाद लोन की समय अवधि पूरी होने के बाद आपके पास खुद का घर होगा.
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View In App2. इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आपको होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. इस तरह आपको काफी बड़ी राहत होम लोन के मोर्चे पर मिल सकती है.
3. इनकम टैक्स की धारा 80ईई के तहत अगर आपने 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2014 के बीच जिनका होम लोन मंजूर हुआ है ऐसे होम लोन ग्राहकों को टैक्स छूट मिल सकती है बशर्ते उनका पहला होम लोन हो, प्रॉपर्टी 40 लाख रुपये से ज्यादा न हो और होम लोन की रकम 25 लाख रुपये से ज्यादा न हो. पहली बार होम लोन लेने वाले कस्टमर्स को इस सेक्शन के तहत 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है.
किराए के घर में ये सुविधा आपको नहीं मिल पाती है और आप जीवन भर किराया दें तो भी आखिर में आपके हाथ में कुछ नहीं होगा.
1. इनकम टैक्स की धारा 80सी में आपको आपने लोन के मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है. हालांकि ये तभी मिल पाएगी जब आपको आपके मकान का पजेशन यानी कब्जा मिल जाए. आपके मकान के पजेशन के बाद से आपके लोन पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है.
होम लोन को लेकर आपको कई बार ऐसी अहम जानकारी नहीं होती जो आपके बेहद काम की हैं. आज हम आपको बताएंगे कि होम लोन के ऊपर आपको आयकर की कौन-कौन सी धारा के तहत आपको टैक्स छूट मिल सकती है और कैसे. ये जानकारी आपके लिए काफी काम की है.
होम लोन पर टैक्स छूट की दो श्रेणियां हैं जिसमें पहली छूट के तहत आप होम लोन की मूल राशि पर और दूसरा होम लोन के ब्याज पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी, धारा24 और धारा 80ईई के तहत होम लोन पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
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