Taxpayers: जानिए 136 करोड़ से ज्यादा की आबादी में कितने लोग देते हैं देश में इनकम टैक्स, सरकार ने बताया संसद को
Income Tax Payers Update: 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी संसद में दी है.
Income Tax Payers: क्या आप जानते हैं देश में कितने लोग इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं? तो आपको बता दें 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स का भुगतान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी संसद में दी है.
राज्यसभा सांसद अनिल देसाई द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 8,13,22,263 पर्सन में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ ( Association of Persons), व्यक्तियों का निकाय ( Body of Individuals) फर्म् ( Firms), लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन शामिल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स का भुगतान किया और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि देश की कुल 136,30,06,000 की आबादी में एसेसमेंट ईयर 2020-21 के मुताबिक देश में कुल 8,22,83,407 टैक्सपेयर्स हैं.
इस 8,22,83,407 टैक्सपेयर्स में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान किया है और एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा है. साथ ही इसमें वो लोग भी हैं जिनका टीडीएस कटा है लेकिन टैक्सपेयर ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है.
जब सरकार ने ये पूछा गया कि क्या ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो टैक्स के दायरे में आते हैं पर टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने नॉन फाइलर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS)को शुरू किया है जिसके जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है. अब तक नॉन फाइलर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) के 10 चक्र चलाये गए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि ज्यादा लोगों के टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने इनकम और ट्रांजैक्शन के आधार पर प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट इनसाइट का फोकस तीन लक्ष्यों पर है, पहला स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, गैर-अनुपालन को रोकना साथ लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करना.
इसके अलावा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर बताना जरुरी किया है. साथ ही लोग आईटीआर दाखिल करें इसके लिए इनकम टैक्स कानून में प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाए जिन्होंने दो वर्षों से लगातार आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है और जिनसे 50,000 रुपये से ज्यादा का टीडीएस कलेक्ट किया गया है.
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