जानिए इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कैसे मिलती है टैक्स छूट
आपको बता दें कि अगर आप सेक्शन 80C और 80D के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं तो टैक्स में भारी छूट मिल सकती है. अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस या पीपीएफ में निवेश किया हुआ है तो आपको 80C के तहत छूट मिल सकती है. 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है.
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View In Appइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आप आयकर विभाग की ऑनलाइन पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जा कर इनकम टैक्स भर सकते हैं.
ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने से संबंधित जानकारी के लिए डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर +918046122000 पर भी कॉल कर सकते हैं. इन नंबरों पर कॉल कर ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही दिक्कत को दूर किया जा सकता है.
वहीं अगर आपने अपने पैसे को हेल्थ इंश्योरेंस में निवेश किया है तो 80D के तहत छूट मिलती है. डोनेशन करने वालों को 80G के तहत छूट मिलती है.
आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इसके लिए जरुरी है कि आप पहले से ही इसकी तैयारी कर लें और नए नियमों की जानकारी रखें.आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो माध्यमों में फाइल कर सकते हैं. आप इस बात का भी हिसाब लगा लें कि किस तरह आप अपना टैक्स बचा सकते हैं.
अगर ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरने से संबंधित जानकारी चाहिए तो ई-फाइलिंग हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर के इससे जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया हेल्प डेस्क नंबर 18001030025 है.
आपको ये भी बता दें कि मुख्य रुप से दो तरीके से निवेश होता है. पहला तो आप फिक्स निवेश कर सकते हैं जिसमें ये तय होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा वही दूसरे निवेश में रिटर्न फिक्स नही होता है, यह मार्केट के उपर निर्भर करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा.
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