नई दिल्लीः अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर माह आपका वेतन आता है तो अब समय आ गया है जब आप डेढ़ लाख तक की टैक्सेबल इनकम में इंवेस्ट करके इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करवाएं. यदि आपने अभी तक इंवेस्ट नहीं किया है तो चलिए जानते हैं आपको कहां-कहां इंवेस्टमेंट करना चाहिए.
धारा 80 सी के तहत आप अलग-अलग तरीके से ड़ेढ़ लाख रूपयों तक के निवेश पर कर में छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको अपने निवेश का पूरा ब्यौरा देना होगा.
- यदि आपने कहीं निवेश नहीं किया है और अपने दो बच्चों की ट्यूशन फीस भरते हैं तो आपका टैक्स बच सकता है.
- नए घर की रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को बतौर निवेश दिखाकर आप टैक्स में रिबेट ले सकते हैं.
- यदि आपने ईपीएफ में अपना एकाउंट खुलवाया हुआ है तो भी आप इसको दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं.
- पेंशन योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी स्कीम्स में निवेश करके भी आप अपना सालाना टैक्स बचा सकते हैं.
- इसके अलावा आप होम लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रविडेंट फंड में भी निवेश करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
केंद्र सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में निवेश करके भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं.
ये खबर एक्सपर्ट के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.