नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन कई कर्मचारियों को पैसे की दिक्कत हो रही है. ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों को राहत देते हुए एलान किया था कि वो प्रोविडेंट फंड खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने प्रॉविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के लिए नियम आसान किए जिससे वो पैसा निकाल सकें.
कितनी निकाल सकते हैं रकम
कोरोना का असर झेल रहे नौकरी करने वाले लोगों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. बदले हुए नियमों के बाद पीएफ खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट से एक सीमा तक नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकाल सकते हैं. इस रकम को दोबारा पीएफ खातों में डालने की भी जरूरत नहीं है और इस तरह लोगों को बड़ी राहत दी गई है.
ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी अब प्रॉविडेंट फंड खाते में से तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पीएफ में जमा रकम के 75 फीसदी में से जो कम हो वो रकम निकाल सकते हैं.
जानें कैसे निकाल सकते हैं पीएफ खाते से रकम
सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ के जरिए अपने यूएएन खाते को एक्सेस करें. इसके बाद इसमें ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें. आपके लिए एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे. अपनी सभी डिटेल्स को चेक करके इस लिंक पर आपको अपने अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंकों को दर्ज करना पड़ेगा. यहीं पर आपके बैंक खाते को वैलिडेट करने को कहा जाएगा.
इन डिटेल्स को भरकर आगे बढ़ें और पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी. इन सब फॉर्मैलिटीज को पूरी करने के बाद आपको आधार नंबर के माध्यम से ओटीपी मिलेगा. इस ओटीपी को आपको इस पोर्टल पर मांगी गई जगह पर भरना होगा. इसके बाद आपके पीएफ खाते से जो रकम आप निकालना चाहते हैं वो 15 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगी.
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