Tax On LTCG: जानें कैसे घर बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप बचा सकते हैं टैक्स?
Income Tax Rules: टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन से जानिए कैसे आप LTCG Tax देने के बार से बच सकते हैं.
Income Tax: कोरोना महामारी के बाद कई लोग अपना पुराना छोटा घर बेचकर नया घर खरीद रहे हैं. पुराने घर बेचने से होने वाले आय पर लॉन्ग टर्म टैपिटल गेन जो बनता है टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन से जानिए कैसे आप एलटीसीजी टैक्स देने से बच सकते हैं. साथ ही जानिए कैसे होम लोन लेकर टैक्स के भार को कम कर सकते हैं.
सवाल: इस वित्त वर्ष में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर मुझे 40 लाख रुपये की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए कमाई हुई है. टैक्स बचाने के लिए मैं 20 लाख रुपये का एनएचएआई कैपिटल बॉन्ड खरीद रहा हूं. इसके अलावा 50 लाख रुपये की अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बुकिंग के मार्जिन मनी के तौर पर 20 लाख रुपये का भुगतान कर रहा हूं. बाकी फंडिंग होम लोन के जरिए होगी. क्या 20 लाख रुपये जो मार्जिन मनी के तौर पर मैंने भुगतान किया है उसपर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के भुगतान पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता हूं?
उत्तर - रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 54 के तहत नए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत के बराबर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हाउस प्रॉपर्टी में कितना निवेश किया गया है. ये मायने नहीं रखता कि आप घर खरीदने के लिए किस प्रकार पैसे का भुगतान करते हैं. यहां तक कि आपके द्वारा लिया गया होम लोन को भी घर खरीदने के लिए निवेश माना जाएगा.
क्योंकि आपको जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उससे ज्यादा कीमत वाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं. इसलिए आपको एनएचएआई बॉन्ड में निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं है. एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदने पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि निवेश करना होगा. अगर आप धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस राशि को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना होगा जिसका उपयोग बिल्डर को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि घर का कंस्ट्रक्शन, पुराने घर की बिक्री के तीन साल के भीतर पूरा हो जाना चाहिए.
सवाल: मैं इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट क्लेम कर रहा हूं. क्या कोई और तरीका है जिससे मैं और टैक्स बचा सकता हूं, जैसे कि बैंकों से लोन लेकर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराये पर दे दूं. क्या बैंक को ब्याज के भुगतान, ईएमआई के भुगतान पर टैक्स के भार को कम कर सकते हैं?
उत्तर: सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये के टैक्स बेनेफिट के अलावा एनपीएस के टीयर वन अकाउंट में 50,000 रुपये निवेश कर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत टैक्स बेनेफिट हासिल कर सकते हैं.
जहां तक होम लोन पर टैक्स छूट का सवाल है तो घर के किराये से होने वाले आय पर 30 फीसदी के स्डैंडर्ड डिडक्शन की कटौती के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स लगता है. आप होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. लेकिन चालू वर्ष में केवल 2 लाख रुपये ही ब्याज के रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. और बाकी राशि हो तो उसे बाद के 8 सालों में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत क्लेम कर सकते हैं. जहां तक होम लोन के मूलधन का सवाल है तो वो 80 सी के तहत 1.50 रुपये प्रति वर्ष क्लेम किया जा सकता है. कृपया ध्यान दें कि ये लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही उपलब्ध है.
बलवंत जैन टैक्स और निवेश विशेषज्ञ हैं और ट्विटर पर @jainbalwant और ईमेल पर jainbalwant@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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