जानिए आधार को पैन से लिंक करने की लास्ट डेट, अगर नहीं किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना
देश में आयकर नियमों में हाल ही में कई बदलाव हुए हैं. ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना ना सिर्फ बेहद अहम हो गया है बल्कि ऐसा नहीं करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
हाल ही में लागू हुए नए नियमों के मुताबिक अगर आधार और पैन लिंक नहीं हैं तो ऐसे यूजर्स को फाइन भी भरना पड़ सकता है. अगर आपने भी अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. पिछले काफी समय से चल रहे कोविड संकट की वजह से केंद्र की तरफ से कुछ ढील दी गई हैं और अब आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी की गई है.
30 सितंबर तक लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड
कोरोना संकट की दूसरी लहर के मद्देनजर सीबीडीटी की तरफ से आधार नंबर को पैन से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई गई है. नई अधिसूचना के मुताबिक अब 30 सितंबर 2021 से पहले आप अपने आधार नंबर को पैन यानी पर्सनल अकाउंट नंबर से लिंक कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने इस नई डेडलाइन के भीतर ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर विभाग की तरफ से जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ऐसे करें आधार और पैन को लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
होम पेज पर ही Link Aadhar ऑप्शन पर जाएं.
Link Aadhar ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Our Services पर जाएं.
यहां पर Link Aadhar to pan के ऑप्शन पर क्लिक करें
अब आपको अपना PAN Card और Aadhar Card से जुड़ा ब्योरा देना होगा.
यहां से आपको otp यानि वन टाइम पासवर्ड भरना होगा.
इसके बाद आधार से पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी.
इसके कुछ ही वक्त के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएंगे.
अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस जानने के लिए आप View Link Aadhar Status पर क्लिक कर जानकारी ले सकते हैं.
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