महिलाओं को मजबूत और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे कई वित्तीय मामलों में सरकार द्वारा विशेष छूट दी गई है. अगर महिला के नाम प्रॉपर्टी है तो उसे कई तरह के फायदे मिलते हैं.  हम आपको बता रहेे हैं कि किन वित्तीय मामलों में महिलाओं को यह विषेश छूट मिलती है.


सस्ती दरों पर होम लोन
महिलाओं को सस्ती दरों पर होम लोन मिलता है. वहीं अगर यही होम लोन पुरुष लें तो उन्हें इसके लिए अधिक ब्याज चुकाना होगा. हालांकि ये जरूरी है कि जिस घर के लिए होम लोन लिया जा रहा है, वह भी महिला के नाम पर ही हो.


स्टाम्प ड्यूटी में छूट
महिलाएं अगर अपने नाम पर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं तो कुछ राज्यों में उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में कुछ छूट दी जाती है. दिल्ली में पुरुषों को स्टाम्प ड्यूटी पर 6 फीसदी का भुगतान करना होता है, जबकि महिलाओं को सिर्फ 4 फीसदी.


बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट या कंसीडरेशन अमाउंट में जो भी अधिक हो उसके आधार से कैल्कुलेट किया जाता है.


प्रॉपर्टी टैक्स में छूट
महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती हैं. कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यह छूट देती हैं. हालांकि महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स का फायदा तभी मिलेगा, जब वह प्रॉपर्टी भी महिला के ही नाम पर रजिस्टर हो. प्रॉपर्टी टैक्स रेट एक अलग-अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग-अलग होंगे. आपको प्रॉपर्टी टैक्स की दर चेक करनी होगी.


इनकम टैक्स स्लैब में नहीं मिलती छूट
महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही इनकम  टैक्स छूट मिलती है. हालांकि वित्त वर्ष 2011-12 तक महिलाओं को टैक्स छूट पुरुषों से अधिक मिलती थी, लेकिन 2012-13  से छूट को पुरुषों के समान ही कर दिया गया है.


महिलाओं को 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं अगर साल की आमदनी 5 लाख रुपये से कम है तो बचे 2.5 लाख पर भी टैक्स रिबेट मिल जाती है, यानी पूरे 5 लाख टैक्स फ्री हो जाते हैं. ये नियम पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर है.


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