KYC of Demat: 30 जून तक नहीं कराया ये काम तो डीएक्टिवेट हो जाएगा डीमैट अकाउंट, जल्दी करें
KYC of Demat: अगर आपका डीमैट अकाउंट है और इसका केवाईसी पूरा नहीं है तो आप तुरंत KYC करा लें वर्ना डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा
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KYC of Demat: अगर शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो डीमैट अकाउंट भी खुलवा रखा होगा. जिनका डीमैट खाता है उन्हें 30 जून तक उसका KYC कराना होगा. जिन लोगों ने अपने डीमैट खाते का कवाईसी नहीं कराया है वो ये जान लें कि उनका डीमैट अकाउंट निष्क्रिय या डीएक्टिवेट हो जाएगा.
अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप तुरंत KYC करानी होगी नहीं तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा क्योंकि सेबी ने ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं.
क्या आ सकती हैं दिक्कतें
अगर केवाईसी नहीं कराया तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे.
शेयर खरीद भी लेते हैं तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे.
कैसे होगा डीमैट अकाउंट वैरिफाई
डीमैट अकाउंट की केवाईसी के लिए लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC कराने की फैसिलिटी दे रहे हैं. ग्राहक ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC करा सकते हैं.
किन किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
डीमैट खाते को डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए अकाउंट होल्डर को 6 KYC डॉक्यूमेंट को अपडेट करना जरूरी है जिनमें से नाम एड्रेस, PAN, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, इनकम लिमिट के बारे में जानकारी देना जरूरी है.
1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-केवाईसी क्राइटेरिया अनिवार्य कर दिए गए हैं. KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही आपके डीमैट खाते से जुड़े कार्य पूरे हो सकेंगे.
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