नई दिल्लीः अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि 31 मार्च से पहले आपको कुछ काम निपटाने हैं वरना आयकर विभाग की नजर आपके ऊपर पड़ सकती है. 31 मार्च से पहले आपको किराया लेने-देने की जानकारी देनी होगी वरना आपके ऊपर आयकर विभाग अच्छा खासा जुर्माना लगा सकता है.


5000 से ज्यादा रेंट देते हैं तो कर लें ये काम
अगर किराएदार 5000 रुपये से ज्यादा मासिक किराया देते हैं तो उन्हें किराए की रसीद के साथ रेंट एग्रीमेंट की कॉपी जमा करानी होगी. ऐसा न करने पर आपको एचआरए का फायदा नहीं मिल पाएगा. हालांकि कुछ सूरतों में रेंट रसीद के साथ रसीदी टिकट भी लगाना जरूरी है लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में जरूरी होगा अगर आप कैश में मकान का किराया अदा कर रहे हों. जो किराएदार चेक या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए किराया अदा कर रहे हैं उन्हें रेंट रसीद के साथ रसीदी टिकट लगाना जरूरी नहीं है.


1 अप्रैल से आ रहे हैं नए नियम/31 मार्च से पहले करें पेपरवर्क पूरा
सभी टैक्सपेयर्स पर ये नियम लागू होंगे और इसके तहते इनकम टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले सभी पेपरवर्क पूरा करना होगा जिसमें किराया लेने और देने की जानकारी देनी होगी. यानी नए वित्तीय वर्ष से पहले किराएदार और मकानमालिक दोनों को जरूरी दस्तावेजी कामकाज पूरा करना होगा.


फेक किराए की रसीद देने वालों को होगी मुश्किल
दरअसल आयकर विभाग ने पहले ही किराएदारों के लिए ये फरमान जारी किया था कि फर्जी किराए की रसीद जमा करने वालों को एचआरए क्लेम का फायदा नहीं मिलेगा. जो किराए की रसीद आप जमा कर रहे हों उस पर दस्तखत भी जरूर करें वरना वो स्वीकार नहीं की जाएगी.


इन कामों को आप 1 अप्रैल से पूरा कर लें वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. लिहाजा अब जब मार्च का महीना खत्म होने में 15 दिनों का वक्त बाकी है तो आप किरायेदार हों या मकान मालिक सतर्क हो जाएं और समयसीमा खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें.


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