नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई-सितंबर अवधि का अंतिम बिक्री रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिये समयसीमा को दस दिन और बढ़ाकर 10 जनवरी 2018 कर दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि 1.5 करोड़ रुपये सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर की बिक्री कारोबार की अंतिम रिटर्न अब 10 जनवरी 2018 तक भरना है. इससे पहले यह रिटर्न 31 दिसंबर 2017 तक भरा जाना था.
जानें किसको कब तक है रिटर्न भरना
- इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जुलाई से नवंबर अवधि के लिये अंतिम रिटर्न यानी जीएसटीआर-1 भी अब दस जनवरी 2018 तक भरनी है. इससे पहले इन उद्यमियों को भी यह रिटर्न 31 दिसंबर तक भरनी थी.
- जीएसटी काउंसिल ने 1.5 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले कारोबारियों को नवंबर महीने में उनकी अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1 को तिमाही आधार पर भरने की अनुमति दे दी थी.
- इसके बाद अक्तूबर से दिसंबर अवधि की रिटर्न ये कारोबारी 15 फरवरी और जनवरी से मार्च अवधि की जीएसटीआर-1 को 30 अप्रैल तक दायर कर सकेंगे.
इसके बाद कारोबारियों को दिसंबर माह के लिये यह रिटर्न 10 फरवरी तक भरनी होगी और उससे अगले माह के लिये उसके बाद पड़ने वाले महीने की 10 तारीख को भरनी होगी.