(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Leave Travel Allowance की मदद से इस तरह बचाएं इनकम टैक्स, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा
Leave Travel Allowance: अगर आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल अलाउंस की सुविधा देती है तो आप इसके लिए टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
Leave Travel Allowance: वित्त वर्ष 2022-23 अब जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में लोग टैक्स सेविंग का अलग-अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं. अगर आप भी टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) को क्लेम कर सकते हैं. कोरोना के मामलों में कमी के बाद लोग अब खूब धूम फिर रहे हैं. ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance) की सुविधा देती है. इस अलाउंस के जरिए कंपनी कर्मचारी को यात्रा के टिकट का भुगतान करती हैं. इसमें परिवार के टिकट के खर्च को भी शामिल किया जाता है. लीव ट्रैवल अलाउंस के जरिए देश में की गई यात्रा पर टैक्सपेयर छूट को क्लेम कर सकता है. इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा को शामिल नहीं किया जा सकता है.
हर साल नहीं मिलता LTA से टैक्स छूट
लीव ट्रैवल अलाउंस के जरिए टैक्स छूट का लाभ आप हर साल नहीं प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही इस अलाउंस पर टैक्स छूट सीमित यात्रा पर ही मिलता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि LTA में केवल टिकट के खर्च को ही शामिल किया जाता है. इसमें ट्रेन के टिकट, हवाई जहाज के टिकट या फिर सड़क मार्ग के टिकट के खर्च को शामिल किया जाता है. वहीं यात्रा के दौरान अन्य खर्च को LTA में शामिल नहीं किया जाता है.
कितना बार ले सकते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस-
गौरतलब है कि लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ आप चार साल में केवल दो बार ही ले सकते हैं. इसमें आप यात्रा के दौरान टिकट पर किए गए खर्च पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(5) के तहत मिलता है. इसमें होटल और खाने पीने के खर्च को शामिल नहीं किया जाता है. अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो हर साल आप दोनों वैकल्पिक रूप से टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
परिवार के किन सदस्यों को मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस-
- पति, पत्नी और दो बच्चे
- माता-पति अगर वह आप पर निर्भर हैं
- भाई-बहन अगर वह आप पर निर्भर हैं
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