LIC Policy: पॉलिसी मैच्योर होने से पहले करना चाहते हैं सरेंडर तो करना होगा यह छोटा सा काम
How to Surrender LIC Policy: अगर आप भी अपनी पॉलिसी से खुश नहीं हैं और उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करना होगा. इसके बाद आप पॉलिसी आसानी से सरेंडर कर पाएंगे.
LIC Policy Surrender Process: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) यानी एलआईसी इंश्योरेंस (LIC Insurance Policy) की सुविधा देने वाली सबसे बड़ी और पुरानी जीवन बीमा कंपनी है. इसके देशभर में करोड़ों ग्राहक हैं. कई बार कस्टमर्स जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसे सरेंडर करना चाहते हैं. ऐसे में एलआईसी अपने कस्टमर्स को जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर (LIC Policy Surrender) करने की सुविधा देता है.
अगर आप भी अपनी पॉलिसी से खुश नहीं हैं और उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करना होगा. इसके बाद आप पॉलिसी आसानी से सरेंडर (How to Surrender LIC Policy) कर पाएंगे. बता दें कि एलआईसी ने पॉलिसी सरेंडर करने के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए हैं. हम आपको पॉलिसी सरेंडर करने के नियम और उसके प्रोसेस (LIC Policy Surender) के बारे में बताते हैं-
पॉलिसी सरेंडर करने से पहले जान लें यह जरूरी बातें-
- जब भी आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जमा प्रीमियम की वैल्यू (Premium Value) कम हो जाती है.
- पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आपको कम से कम 3 साल तक का प्रीमियम जमा करना होगा.
- अगर आप तीन साल से कम की अवधि में पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको प्रीमियम राशि नहीं मिलती है.
- एक्सीडेंटल बेनिफिट (Accidental Benefit) के प्रीमियम का पैसा आपको पॉलिसी सरेंडर करने पर नहीं मिलता है.
- इसके साथ ही पहले साल में चुकाए गए प्रीमियम के पैसे भी आपको पॉलिसी सरेंडर करने पर नहीं मिलते हैं.
- आप जितना लेट से पॉलिसी सेंडर करते हैं आपको इतना ज्यादा फायदा मिलता है.
पॉलिसी सरेंडर करने का तरीका-
- अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074 को फिल करें.
- अपने पॉलिसी बॉन्ड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच कर दें.
- फिर अपने बैंक डिटेल्स को फिल करें.
- अगर आप सरेंडर फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो उसके साथ एलआईसी का NEFT फॉर्म फिल करें.
- फिर इसके साथ आपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card) और ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की कॉपी को लगाना होगा.
- इसके साथ ही आपको एक एप्लीकेशन लेटर में पॉलिसी सरेंडर करने के कारण को भी बताना होगा.
- इसके इसे एलआईसी के ब्रांच में जमा करना होगा.
- आपकी पॉलिसी इसके बाद सरेंडर कर दी जाएगी.
ये भी पढ़ें-
Railway Update: आज रेलवे ने कुल 159 ट्रेनों को किया रद्द, 14 रिशेडयूल! जानिए इसका कारण