LIC Nominee: अपनी एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनी को चाहते हैं बदलना? इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो
Nominee Name Change: एलआईसी में निवेश करना सबसे पहली पसंद है. यह बाजार जोखिमों से दूर है और इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता है. इसके साथ ही यह आपको अच्छे रिटर्न भी देने में मदद करता है.
LIC Policy Nominee Name Change: देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (Life Insurance Corporation) पर आज भी देश के करोड़ों लोग भरोसा करते हैं. मध्यमवर्ग (Middle Class) के लिए एलआईसी में निवेश करना सबसे पहली पसंद है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह बाजार जोखिमों से दूर है और इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता है. इसके साथ ही यह आपको अच्छे रिटर्न (LIC Policy Good Returns) भी देने में मदद करता है. एलआईसी पॉलिसी (LIC Policy) लेते वक्त आपको परिवार के सदस्यों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को नॉमिनी के रूप (LIC Nominee) में चुनना होता है. लेकिन, कभी-कभी कुछ दुर्घटना आदि के कारण आपको अगर आपने नॉमिनी के नाम में बदलाव करना है तो यह काम अब बहुत आसान हो गया है.
आजकल एलआईसी ने अपने पोर्टल पर सारी सुविधाओं को ऑनलाइन (Online) कर दिया है. इस कारण कोई भी कार्य को करने के लिए आपको बार-बार एलआईसी के दफ्तर भागने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे भी अपने काम को आसानी से कर सकते हैं. लेकिन, नॉमिनी बदलने वाली प्रोसेस को आपको ऑफलाइन मोड (Nominee Changing Process Offline) से ही करना होगा.
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पॉलिसी में नॉमिनी बदलने की यह प्रोसेस (Nominee Changing Process)-
-आपको बता दें कि पॉलिसी मैच्योर (LIC Policy Maturity) होने से पहले आप कभी भी अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं.
-ध्यान रखें कि नॉमिनी के नाम में बदलाव उसी ऑफिस में किया जा सकता है जहां आपने अपनी पॉलिसी शुरू की हो.
-इसे बदलने के लिए आपको कुछ चार्ज जीएसटी (GST) के साथ देना होगा.
-नाम बदलने के लिए LIC की ऑफिशियल वेबसाइट (LIC Official Website) पर जाएं और वहां से नॉमिनी बदलने का फार्म डाउनलोड करें.
-इसके बाद जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाने है उसकी जानकारी और संबंध का प्रुफ दें.
-इसके बाद अपनी ब्रांच में जाएं और वहां अपना नॉमिनी बदल दें.
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नॉमिनी कौन होता है?
आपको बता दें कि आप किसी भी पॉलिसी के लिए सिंगल या एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं. अगर आपने पॉलिसी ली है तो नॉमिनी भी ज्वाइंट (Joint Policy) होगा. इसके साथ ही आप किसी अनजान व्यक्ति को भी नॉमिनी नहीं बना सकते हैं. इसके साथ ही किसी नाबालिग बच्चे को भी नॉमिनी (Minor Nominee) नहीं बनाया जा सकता है.