RBI Cancels Certificate of Registration : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा कि 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर कर दिए हैं. साथ ही 4 एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया गया है. आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी.


इनका पंजीकरण हुआ सरेंडर 
आपको बता दे कि RBI ने जानकारी दी है कि 4 एनबीएफसी ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र आरबीआई को सरेंडर कर दिया है. इसमें अश्विनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आरएम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एमिटी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और मैट्रिक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड जैसे एनबीएफसी शामिल है. 


इनका पंजीकरण रद्द 
वही दूसरी ओर आरबीआई ने अन्य 4 एनबीएफसी एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज लिमिटेड, सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड और ओपल फाइनेंस लिमिटेड के प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है. 


ये है वजह 
आरबीआई ने कहा कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेगी. इनका एनबीएफसी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. साथ ही इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कहा था कि देश में ऐसे प्लेटफार्म जो अवैध रूप से चल रहे है. आरबीआई उन खातों की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है. 


कारोबार पर रोक 
आरबीआई ने कहा कि लोगो को इनके दुरुपयोग से बचने के लिए एनबीएफसी की समीक्षा को रद्द करेगा. साथ ही अवैध लोन ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है. मालूम हो कि 2002 में नई दिल्ली स्थित अश्विनी इन्वेस्टमेंट ने अपना लाइसेंस प्राप्त करना, जबकि आरएम सिक्योरिटीज, एमिटी फाइनेंस और मैट्रिक्स मर्चेंडाइज ने क्रमशः 2001, 2000 और 2008 में अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया. अब उन्हें एनबीएफसी के कारोबार में लेन-देन करने की अनुमति नहीं है.


क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रद्द 
आपको बता दे कि आरबीआई ने जानकारी दी है कि पूंजी बाजार नियामक (सेबी) ने 6 अक्टूबर, 2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया है. रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में अपने परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया है, और वह कोई नया ग्राहक या नया आवेदन नहीं ले सकता है.


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