UAN - Aadhar Linking: अगर आपने EPFO ( Employee Provident Fund Organisation) के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को अपने आधार कार्ड ( Aadhar Card Number के साथ लिंक नहीं किया है तो 30 नवंबर तक ये काम जरुर कर लें. अगर 30 नवंबर कर आपने अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक नहीं किया तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है.
लिंक नहीं करने पैसे मिलने में दिक्कत
अगर आपने 30 नवंबर तक EPFO के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा. इतना ही नहीं एम्पलॉय प्राविडेंट फंड से आपको अपनी ही गाढ़ी कमाई निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर EPF खातधारक का खाता आधार नंबर के साथ लिंक नहीं है तो EPFO की सभी सेवाओं का का इस्तेमाल करने से वंचित रह जायेंगे.
क्या है लिंक का प्रोसेस
- सबसे पहले आप EPFO पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा.
- UAN को लिखें और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
- Manage सेक्शन में KYC के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद पेज खुलने पर आप अपने EPF खाते को कई विकल्पों के साथ जोड़ने के ऑप्शन को देख सकते हैं.
- इनमें से आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Save करें.
- आपके द्वारा दी गई जानकारी Save कर ली जाएगी, इसके बाद आपका आधार UIDAI के डेटा के साथ वेरिफाई होगा.
- KYC दस्तावेज सही पाये जाने पर ऑटोमैटिकली आपका आधार नंबर आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा.
- Aadhar की जानकारी के सामने Verify लिखा हुआ आप पायेंगे.
क्या होता है UAN नंबर?
EPFO में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इस संगठन का सदस्य बन जाता है और इसके साथ ही उसे 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जारी किया जाता है. इस नंबर की मदद से EPFO की सुविधाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है. UAN नंबर की मदद से एक कर्मचारी अपने PF अकाउंट की पासबुक ऑनलाइन तो देख ही सकता है, साथ ही वो अपना PF (प्रोविडेंट फंड) बैलेंस भी ऑनलाइन चेक कर सकता है साथ में Nominee का नाम भी अपडेट कर सकता है.
EPF खाते में कौन डालता है पैसा?
EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस का 12% EPF अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है. एम्प्लॉयर (कंपनी) भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% जमा करती है. कंपनी के 12% की देनदारी में 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है और बाकी बचे 8.33% को कर्मचारी पेंशन स्कीम ( EPS) में डिपॉजिट किया जाता है.
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