PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. अगर आप 30 जून 2021 तक ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप बैंक के लेनदेन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप घर बैठे यह काम आसानी से कर सकते हैं. आपके पास इसके लिए दो विकल्प हैं. पहला आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार और पैन लिंक कर सकते हैं. दूसरा आप अपना आधार और पैन नंबर इनकम टैक्स द्वारा जारी किए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं.
Income Tax पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं लिंक
1. सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर आपको बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा.
3. यहां आपको PAN, Aadhaar Number और अपना नाम दर्ज करना होगा. इसके अलावा कैप्चा कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें.
4. ऐसा करने के बाद आपके पास इसका कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा. आप आधार और पैन लिंक करने का स्टेटस वेबसाइट पर देख सकते हैं.
SMS के जरिए करें लिंक
1. आप अपने मैसेज के जरिए भी आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN< 12 Digit Aadhaar Number><10 Digital PAN Number> टाइप करना होगा.
2. यह मैसेज आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजना होगा. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग आपकी डिटेल चेक करने के बाद पैन और आधार को लिंक कर देगा.
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