PAN-Aadhar Linking: 30 जून, 2022 से पहले जरुर कर लें PAN के साथ Aadhar को लिंक, वर्ना देना होगा दोगुनी पेनल्टी, जानें कैसे कर सकते हैं लिंक
PAN-Aadhar Linking Update: एक जुलाई 2022 के बाद से पैन को आधार के साथ लिंक करने पर डबल पेनल्टी भरना होगा. पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है.
Aadhar-PAN Link: क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक किया है या नहीं. अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरुर कर लें. क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनल्टी ( Double Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा. दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर ( PAN Number) के आधार से लाथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है. लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty) देना होगा.
30 जून के बाद डबल पेनल्टी
दरअसल मार्च महीने में सीबीडीटी ( CBDT) ने नोटिफेकिशन जारी करते हुए कहा है कि एक अप्रैल 2022 से पैन को आधार के साथ लिंक (Aadhar-PAN Linking) करने पर पेनल्टी देना होगा. एक अप्रैल के बाद से पहले तीन महीनों के भीतर यानि 30 जून तक पैन को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी भरना होगा. इस अवधि के बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का पेनल्टी अदा करना होगा. वहीं सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को असुविधा नहीं हो इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं. हालांकि पेनल्टी का भुगतान करना होगा. दरअसल पैन के साथ आधार को बगैर पेनल्टी के साथ लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक ही थी. तब लिंक करने पर कोई चार्ज नहीं लगता था. आपको बता दें पहले सरकार ये समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है और आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 कर दिया गया था. सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक अप्रैल 2022 के बाद भी पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकता है पर उसके लिए पेनल्टी भरना होगा.
पैन नहीं होगा इनऑपरेटिव
दरअसल पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि पैन के साथ आधार लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. लेकिन सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च 2023 तक ऐसा कतई नहीं होगा. और पेनल्टी देकर एक अप्रैल 2022 के बाद भी पैन कार्ड के साथ आधार लिंक किया जा सकता है.
क्यों पैन के साथ आधार को लिंक करना है जरुरी
आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता खोलने जैसे काम भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड जरूरी है. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो आप किसी भी ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जहां पैन कार्ड अनिवार्य है. इसलिए आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्द इस काम को पूरा कर लें.
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है तो उससे परेशान करने की जरूरत नहीं है. ऐसे कर सकते हैं आप आधार और पैन कार्ड को लिंक.
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें.
उस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है तो).
आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी.
यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.
एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी.
अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा.
अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाऊ" बटन पर क्लिक करें.
एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
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