RBI New Circular For Recovery Agents : देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सभी बैंको को लोन रिकवरी एजेंटो से अपना व्यवहार सुधारने को कहा है. बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा (Personal Data) के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है. इस बारे में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है.
लोगों को तंग नहीं करें एजेंट
RBI बैंक का कहना है कि कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को तंग करने की घटनाओं को भी रोकें. आपको बता दे कि ये सर्कुलर सभी कॉमर्शियल बैंक (Commercial Bank), सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज (Non Bank Financial Companies), एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज (Asset Reconstruction Company), ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (All India Financial Institutions) और सभी प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंकों (Urban Cooperative Banks) पर लागू है.
बदनामी से बचे
आरबीआई (RBI) ने कहा कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, सोशल मीडिया (Social Media) पर बदनामी करने की घटना को भी बैंक और अन्य संस्थान रोकें. हाल के महीनों में लोन ऐप्स वाले मामलों में रिकवरी एजेंट्स (Recovery Agents) की मनमानी के ढेरों मामले सामने आए हैं.
फ़ोन के लिए समय का रखें ध्यान
आरबीआई (RBI) ने नए सर्कुलर (RBI New Circulation Rules) में कहा कि नियमों के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी के लिए कॉल न किया जाए. संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंट्स से नियमों का पालन कराएं.
धमकी का सहारा नहीं लें एजेंट
आरबीआई सर्कुलर (RBI Circulation) के अनुसार बैंक या संस्थान एवं उनके एजेंटो को सलाह दी गई है कि आम जनता से किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लें. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनके कर्ज वसूली (Bank Loan Recovery) की कोशिशों में मौखिक या शारीरिक कृत्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे. RBI ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कस्टमर की तरफ से शिकायत आती है तो इसे हम काफी गंभीरता से लेने वाले हैं.
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