नई दिल्लीः लॉटरी पर अब सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलेगी. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एक मार्च से यह आदेश लागू होगा. जारी अधिसूचना के मुताबिक यह दर उन लॉटरियों पर लागू होगी जो राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती है या किसी अथॉरिटी की ओर से चलाई जाती है. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात को लेकर पिछले साल फैसला लिया गया था.


बैठक के बाद जारी निर्देश के मुताबिक अब जो लोग लॉटरी का टिकट खरीदेंगे उन्हें 28 प्रतिशत टैक्स देना होगा. अधिसूचना के मुताबिक लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर में 14 प्रतिशत का संशोधन किया गया है.


1 मार्च से लागू होगा नियम


राजस्व विभाग ने कहा, ''1 मार्च 2020 तक यह नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा.'' मौजूदा वक्त में राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे लॉटरियों पर 12 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाता है.


लॉटरी उद्योगों की ओर से लगातार मांग उठ रही थी कि देश भर में एक समान कर लगाया जाए. इस मांग के बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था.


महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगीटवार को मंत्रियों के इस समूह का अध्यक्ष बनाया गया था. जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान टैक्स वसूलने की सिफारिश की थी.


स्टेट बैंक के खाताधारक हैं तो हो जाएं सावधान, अगर 28 फरवरी तक ये काम नहीं किया तो खाता हो जाएगा बंद