नई दिल्लीः 1 जुलाई से जीएसटी लागू होते ही रोजाना इस्तेमाल की चीजों में से एक के लिए चिंता की खबर जरूर है. जीएसटी आने के बाद एलपीजी यानी घरेलू रसोई गैस महंगी हो गई है. देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अब से एलपीजी सिलेंडर महंगा मिलेगा. हालांकि देश के हर राज्य में रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े हैं.


घरेलू रसोई गैस महंगी/कमर्शियल एलपीजी सस्ती हुई
जीएसटी में एलपीजी को सबसे निचले स्लैब 5 फीसदी टैक्स के तहत रखा गया है. लिहाजा जिन राज्यों में एलपीजी पर 5 फीसदी से कम टैक्स लगता था वहां पर रसोई गैस के दाम बढ़े हैं. जीएसटी लागू होने के बाद कमर्शियल एलपीजी की कीमत घटी हैं. ये जीएसटी के तहत 18 फीसदी टैक्स स्लैब में है जबकि पहले कमर्शियल एलपीजी पर 22.5 फीसदी टैक्स लगता था. इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में 8 फीसदी और 14.5 फीसदी का वैट शामिल था.


दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलिंडर महंगा मिलेगा
चूंकि राजधानी दिल्ली में एलपीजी पर कई टैक्स नहीं था तो यहां 5 फीसदी जीएसटी लगने के चलते रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 15 रुपये तक का इजाफा देखा जा सकता है. दिल्ली में जहां कमर्शियल एलपीजी का एक सिलिंडर 1121 रुपये में मिलता था वो जीएसटी लागू होने के बाद अब 1052 रुपये में मिलेगा. कमर्शियल एलपीजी को जीएसटी के तहत 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखने का मतलब है कि ऑटो रिक्शा वालों के लिए भी एलपीजी फ्यूल सस्ता हो जाएगा.


दिल्ली के साथ इन राज्यों में घरेलू गैस हुई महंगी
जीएसटी लागू होने के बाद जिन राज्यों में एलपीजी पर कोई टैक्स नहीं था, वहां प्रति सिलिंडर एलपीजी की कीमत 12 से 15 रुपये बढ़ जाएगी. छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में और यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ लक्ष्यद्वीप में एलपीजी पर कोई टैक्स नहीं था तो यहां गैस महंगी होगी. वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाबस सिक्किमस पंजाब, त्रिपुरा और पुढुच्चेरी में टैक्स की दरें 5 फीसदी से कम थीं और यहां रसोई गैस महंगी होगी.


GST के बाद यहां सस्ती होगी रसोई गैस
जीएसटी से पहले मध्य प्रदेश में 7.10 फीसदी टैक्स और नागालैंड में 5.35 फीसदी टैक्स था तो सिर्फ इन 2 राज्यों में जीएसटी के बाद रसोई गैस के दाम सस्ते होंगे.


वो राज्य जहां GST के बाद भी नहीं बदलेंगे रसोई गैस के दाम
राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में एलपीजी पर कुल 5 फीसदी टैक्स था तो यहां जीएसटी के बाद भी गैस के दाम पहले जैसे ही रहेंगे.


क्यों महंगी हुई है रसोई गैस?
जीएसटी में एलपीजी को सबसे निचले स्लैब 5 फीसदी टैक्स के तहत रखा गया है. लिहाजा जिन राज्यों में एलपीजी पर 5 फीसदी से कम टैक्स लगता था वहीं पर रसोई गैस के दाम बढ़े हैं. जीएसटी लागू होने से पहले ज्यादातर राज्य में एलपीजी पर टैक्स नहीं था जबकि कुछ राज्य 2-4 फीसदी के बीच वैट लगाते थे. वहीं घरेलू एलपीजी पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी.


देशभर में लागू हो चुके जीएसटी के तहत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं रखा गया लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया था कि घरेलू और कमर्शियल एलपीजी जीएसटी के तहत टैक्स के दायरे में आएंगे. 1 जुलाई से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है. जीएसटी आते ही आपको कई चीजों के दाम में बदलाव दिखने लगा होगा. जहां आपके इस्तेमाल की कई चीजों के दाम घटे होंगे, वहीं कुछ चीजें और सर्विसेज महंगी भी हुई होंगी.


विशेष: राज्यों में टैक्स की दरें HPCL/IOCL के दिए आंकड़ों के आधार पर बताई गई हैं



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